हाईकोर्ट ने दिए आदेश, 2 दिन में पानी के बिल क्लीयर करें होटल मालिक

Edited By Vijay, Updated: 30 May, 2018 10:55 PM

hc gave order hotel owner clear the bill of water

शिमला शहर के बाशिंदों को पानी मुहैया करवाने के मामले में राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया कि 29 मई, 2018 को बनाई गई कमेटी ने जोन नंबर 1 में मंगलवार को पानी वितरित कर दिया था।

शिमला: शिमला शहर के बाशिंदों को पानी मुहैया करवाने के मामले में राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया कि 29 मई, 2018 को बनाई गई कमेटी ने जोन नंबर 1 में मंगलवार को पानी वितरित कर दिया था। जोन नंबर 2 में बुधवार को पानी वितरित किया गया और जोन नंबर 3 में वीरवार को पानी वितरित किया जाएगा। इस तरह क्रमवार सभी 3 जोन को पानी वितरित कर दिया जाएगा। सदस्य सचिव राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने न्यायालय को बताया कि 16 पैरा-लीगल वालंटियर और 4 रिटेनर अधिवक्ताओं ने कंट्रोल रूम में बैठना शुरू कर दिया है। वे रोटेशन वाइज कंट्रोल रूम में बैठ रहे हैं ताकि लोगों को पानी बाबत जानकारी मिलती रहे।


जनता को दी जाए कंट्रोल रूम के टैलीफोन नम्बरों की जानकारी
इस दौरान न्यायालय ने नगर आयुक्त को आदेश दिए कि वे सुनिश्चित करें कि शिमला के बाशिंदों को कंट्रोल रूम में लगाए गए टैलीफोन नम्बरों की जानकारी दी जाए। यह सूचना सभी माध्यमों यानी टैलीविजन, लोकल केबल चैनल, न्यूज पेपर व एफ.एम. के माध्यम से दी जाए। न्यायालय को बताया कि पहले व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था ताकि सारे पानी के वितरण को मॉनीटर किया जा सके। न्यायालय ने आदेश दिए कि इस तरह के व्हाट्सएप ग्रुप को पुन: बनाया जाए। सहायक आयुक्त नगर निगम इस ग्रुप की एक्टीविटी को मॉनीटर करेंगे।


नगर आयुक्त मुहैया करवाएंगे सहायता
लीगल सर्विस अथॉरिटी के सदस्य सचिव ने कहा कि इस बाबत तुरंत जांच की जाएगी और 1 सप्ताह के भीतर इसको अंजाम दिया जाएगा। नगर आयुक्त द्वारा इस बाबत उन्हें पूरी सहायता मुहैया करवाई जाएगी। न्यायालय को बताया गया कि कुछ होटलों ने पानी के बिल अभी तक अदा नहीं किए हैं। नगर आयुक्त नगर निगम को आदेश दिए कि वह इनके कनैक्शन को तुरंत काटने के आदेश जारी करें। होटलों द्वारा 2 दिन के भीतर पानी के बिल क्लीयर करने के आदेश जारी किए गए हैं।


राज्य विद्युत बोर्ड को भी मामले में प्रतिवादी बनाया
न्यायालय ने राज्य विद्युत बोर्ड को भी इस मामले में प्रतिवादी बनाया है और उन्हें आदेश दिए कि वे अपने स्टोरेज टैंकों के पानी को नगर निगम के लिए डायवर्ट करने बाबत कदम उठाए। अगर 30 मई तक बिजली बोर्ड कारगर कदम नहीं उठाता है तो बिजली बोर्ड के प्रबंधक निदेशक को 31 मई को कोर्ट के समक्ष हाजिर होने के आदेश दिए गए हैं।


ड्यूटी में लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई के आदेश
न्यायालय ने नगर निगम को आदेश दिए कि अगर कोई की-मैन अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करने में लापरवाह पाया जाता है या ठीक तरीके से पानी का वितरण नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाए। न्यायालय को यह भी बताया गया कि नगर निगम की परिधि में 224 होटल आते हैं। उन्हें 527 पानी के कनैक्शन जारी किए गए हैं। न्यायालय ने इन्हें व्यक्तिगत तौर पर देखने के आदेश जारी किए हैं क्योंकि जनता में यह भ्रम है कि कुछ होटलों को अवैध तरीके से पानी के कनैक्शन दिए गए हैं।

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