हिमाचल में दीवाली के दिन पटाखे फोड़ने पर हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला, पढ़ें ये खबर

Edited By Punjab Kesari, Updated: 17 Oct, 2017 10:25 PM

hc gave big decision on cracking firecrackers on diwali in himachal

प्रदेश हाईकोर्ट ने दीवाली के दिन रात 10 बजे के बाद पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

शिमला: प्रदेश हाईकोर्ट ने दीवाली के दिन रात 10 बजे के बाद पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोर्ट ने जनहित में यह आदेश जारी करते हुए अस्पतालों के नजदीक 100 मीटर के दायरे में पटाखे जलाने पर भी रोक लगा दी है। न्यायाधीश धर्म चंद चौधरी व न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर की खंडपीठ ने सरकार को आदेश दिए हैं कि वह दीवाली के दिन पटाखे जलाए जाने की सूरत में आम नागरिकों के जान व माल की उचित सुरक्षा पर ध्यान दे। कोर्ट ने आशा प्रकट की कि दीपावली का यह त्यौहार सभी लोग संयमित होकर मनाएंगे जिससे पर्यावरण सहित किसी को कोई नुक्सान न पहुंचे। 

...तो इस वजह से कोर्ट ने दिए ये आदेश
कोर्ट ने ये आदेश अधिवक्ता नेहा स्कॉट द्वारा दायर याचिका की प्रारम्भिक सुनवाई के पश्चात दिए। प्रार्थी का कहना है कि दीवाली के दिन पटाखे जलाने के चक्कर में लोग अति उत्साहित होकर अस्पतालों में भर्ती मरीजों, महिलाओं, छोटे बच्चों और श्वास संबंधी रोगों से पीड़ित लोगों के लिए परेशानी पैदा करते हैं। कोर्ट ने उपरोक्त आदेश पारित करते हुए कहा कि रामायण काल से लोग इस त्यौहार को पूरे देश में उत्साह से मनाते आ रहे हैं परंतु ऐसे त्यौहारों को मनाते समय उपरोक्त हाशिए पर आए लोगों को सुरक्षा दी जाए। मामले पर सुनवाई 21 नवम्बर को होगी।

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