टैक्सी यूनियन से वसूली न होने पर HC नाराज, डिवीजनल कमिश्नर को दिए ये आदेश

Edited By Vijay, Updated: 08 Sep, 2018 02:43 PM

hc angry on not recovery from tax union orders given to divisional commissioner

प्रदेश हाईकोर्ट ने नगर निगम शिमला द्वारा विशाल हिमाचल टैक्सी यूनियन से 1,18,39,897 रुपए की देनदारी वसूल न करने पर खेद जताया है। यह देनदारी वर्ष 1986 से वसूल नहीं की गई है।

शिमला: प्रदेश हाईकोर्ट ने नगर निगम शिमला द्वारा विशाल हिमाचल टैक्सी यूनियन से 1,18,39,897 रुपए की देनदारी वसूल न करने पर खेद जताया है। यह देनदारी वर्ष 1986 से वसूल नहीं की गई है। न्यायालय ने डिवीजनल कमिश्नर शिमला को आदेश दिए हैं कि वह विशाल हिमाचल टैक्सी यूनियन द्वारा दायर अपील का 2 सप्ताह के भीतर निपटारा करें। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने अतिरिक्त मुख्य सचिव शहरी विकास को नगर निगम शिमला द्वारा करोड़ों की देनदारी रिकवर न करने वाले अफसरों के खिलाफ उपयुक्त कार्यवाही अमल में लाने के आदेश जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने नगर निगम शिमला को 1120 डिफाल्टरों से लगभग साढ़े 6 करोड़ का एरियर रिकवर करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने के आदेश जारी किए हैं।

डिफाल्टरों के कटेंगे बिजली-पानी के कनैक्शन
न्यायालय ने इसके अलावा डिफाल्टरों के बिजली व पानी के कनैक्शन काटने बाबत नगरायुक्त शिमला को छूट दी है। हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए हैं कि किराए की रिकवरी के लिए विशेष मुहिम चलाई जाए और किराया जमा करने के लिए पिं्रट मीडिया व अन्य माध्यमों से लोगों को जानकारी मुहैया करवाई जाए। हाईकोर्ट ने नगर आयुक्त शिमला को आदेश जारी किए हैं कि किसी व्यक्ति की लीज केवल कानून के दायरे में रखकर ही रिन्यू की जाए।

किसी भी अथॉरिटी को दखल की इजाजत नहीं
कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि हाईकोर्ट के आदेशों की अनुपालना करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के अलावा किसी भी अथॉरिटी को दखल देने की इजाजत नहीं है। अतिरिक्त मुख्य सचिव शहरी विकास को हाईकोर्ट द्वारा जारी इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए गए हैं। मामले पर सुनवाई 17 सितम्बर को होगी।

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