चरस मामले के आरोपी को 10 वर्ष की कैद

Edited By Updated: 11 Jan, 2017 06:35 PM

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बुधवार को योगेश जसवाल की विशेष अदालत ने चरस सहित धरे गए एक आरोपी मनोहर लाल पुत्र गैहरा राम निवासी मोहल्ला सुल्तानपुर तहसील चम्बा को मामले में दोषी करार देते हुए....

चम्बा: बुधवार को योगेश जसवाल की विशेष अदालत ने चरस सहित धरे गए एक आरोपी मनोहर लाल पुत्र गैहरा राम निवासी मोहल्ला सुल्तानपुर तहसील चम्बा को मामले में दोषी करार देते हुए एक लाख रुपए के जुर्माने के साथ 10 वर्ष की सजा सुनाई है। मामले की पैरवी करने वाले जिला उपन्यायवादी अनिल अवस्थी ने बताया कि 31 मार्च, 2016 की रात साढ़े 11 बजे पुलिस टीम परेल पुल पर सर्च अभियान को अंजाम दे रही थी। इस दौरान हिमाचल पथ परिवहन की चम्बा-अमृतसर बस को जांच के लिए रोका गया। 

एच.आर.टी.सी. बस में सवार था आरोपी
जांच के दौरान बस की सीट नम्बर 33 पर बैठा मनोहर लाल पुलिस को देखकर संदिग्ध हरकतें करने लगा, जिस पर पुलिस ने उसके पास मौजूद सामान की तलाशी ली तो उसके कब्जे 1 किलो 300 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने उक्त व्यक्ति को हिरासत में लेकर अपनी जांच प्रक्रिया शुरू की। मामले की जांच का जिम्मा चम्बा सदर में तैनात मुख्य आरक्षी विजय सिंह व उनकी टीम को सौंपा गया। बस चालक व परिचालक इस मामले के चश्मदीद गवाह बने और पकड़ी गई चरस को प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया।

जुर्माना न देने पर होगी एक वर्ष की अतिरिक्त सजा 
इसके बाद इस मामले से जुड़े सभी साक्ष्यों के साथ-साथ गवाहों व प्रयोगशाला की रिपोर्ट को अदालत में पेश किया गया। मामले से जुड़े तमाम सबूतों व गवाहों को ध्यान में रखते हुए माननीय अदालत ने उक्त आरोपी को दोषी पाते हुए उसे 10 वर्ष की कैद के साथ 1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। अनिल अवस्थी के अनुसार जुर्माना न अदा करने पर दोषी व्यक्ति को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

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