खोखाधारकों के हाईकोर्ट में जाने के बाद मामले में आया नया मोड

Edited By Kuldeep, Updated: 11 Dec, 2019 04:58 PM

hamirpur khokha holder case high court

हमीरपुर बस अड्डा के सामने खोखाधारकों के हाईकोर्ट में जाने के बाद मामले में नया मोड आया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन और नगर परिषद द्वारा खोखों की जगह की निशानदेही के साथ पैमाइश करवाई गई।

हमीरपुर: हमीरपुर बस अड्डा के सामने खोखाधारकों के हाईकोर्ट में जाने के बाद मामले में नया मोड आया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन और नगर परिषद द्वारा खोखों की जगह की निशानदेही के साथ पैमाइश करवाई गई। इस अवसर पर पी.डब्ल्यू.डी. विभाग के कर्मचारियों के अलावा नगर परिषद हमीरपुर के जेई अश्वनी कुमार भी मौजूद रहे। बता दें कि कई दशकों से हमीरपुर बस अड्डा के सामने खोखाधारक दुकानदारी कर रहे हैं और जिला प्रशासन द्वारा गत कुछ दिन पहले ही खोखों को हटाने के लिए निर्देश जारी किए हंै। जिसके चलते ही कुछ खोखाधारकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था जिस पर हाईकोर्ट में जिला प्रशासन को 15 दिन के अंदर स्टेटस रिपोर्ट देने के आदेश दिए थे। इसी के चलते आज सभी खोखों की पैमाइश की गई ताकि रिपोर्ट भेजी जा सके। 52 खोखाधारकों को जिला प्रशासन ने हटाने के निर्देश जारी किए हैं और कई सालों से खोखा धारकों ंके पीछे बनाई गई दुकानों में जाने के लिए कहा है लेकिन खोखाधारक जगह खाली नहीं करने से मामला अटका हुआ है।

पीडब्ल्यूडी विभाग ने खोखों की निशानदेही और पैमाइश की है

नगर परिषद के जेई अश्वनी कुमार ने बताया कि नगर परिषद हमीरपुर को खोखाधारकों की जगह कोलेकर सम्मन जारी हुए थे जिस के तहत ही नगर परिषद ने पीडब्ल्यूडी विभाग के साथ सहयोग करते हुए कार्रवाई में भाग लिया है। पीडब्ल्यूडी के जेई ने बताया कि जिलाधीश के आदेशों के बाद ही पीडब्ल्यूडी विभाग ने खोखों की निशानदेही और पैमाइश की है  और विभाग के पास रिपोर्ट जमा करवाई जाएगी और बाद में अवैध खोखों पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

 

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