गुड़िया मामला: IG जैदी, SP नेगी-DSP जोशी की सेवाएं बहाल, सरकार ने रद्द किया निलंबन

Edited By kirti, Updated: 26 Nov, 2019 12:01 PM

gudia murder case

राज्य सरकार ने पूर्व आई.जी. जहूर एच. जैदी, शिमला के पूर्व एस.पी. डी.डब्ल्यू. नेगी और ठियोग के पूर्व डी.एस.पी. मनोज जोशी की सेवाएं बहाल कर दी हैं। उक्त तीनों अधिकारी गुडिय़ा दुष्कर्म और मर्डर केस से जुड़े पुलिस लॉकअप में सूरज मर्डर केस में बीते करीब...

शिमला(ब्यूरो): राज्य सरकार ने पूर्व आई.जी. जहूर एच. जैदी, शिमला के पूर्व एस.पी. डी.डब्ल्यू. नेगी और ठियोग के पूर्व डी.एस.पी. मनोज जोशी की सेवाएं बहाल कर दी हैं। उक्त तीनों अधिकारी गुडिय़ा दुष्कर्म और मर्डर केस से जुड़े पुलिस लॉकअप में सूरज मर्डर केस में बीते करीब दो साल से निलंबित चल रहे थे। इसी कड़ी में सोमवार को सरकार ने तीनों अधिकारियों के निलंबन आदेश रद्द कर दिए हैं। गृह विभाग के विशेष सचिव की तरफ से यह आदेश जारी किए गए हैं। पूर्व आई.जी. जैड एच. जैदी की बहाली के आदेश बीते 2 नवम्बर और डी.डब्ल्यू. नेगी और पूर्व डी.एस.पी. मनोज जोशी के बहाली आदेश 16 नवम्बर से मान्य होंगे। पुलिस लॉकअप मर्डर केस में उक्त अधिकारी लंबे समय तक जेल में भी रहे और जमानत पर बाहर आने के बाद से पुलिस मुख्यालय में ज्वाइनिंग दे रहे थे।

सूरज हत्याकांड का ट्रायल चंडीगढ़ की सी.बी.आई. अदालत में चल रहा है। गुडिय़ा केस से जुड़े सूरज लॉकअप केस में केंद्रीय जांच ब्यूरो सी.बी.आई. ने पूर्व आई.जी. जैदी सहित 8 पुलिस कर्मचारियों पूर्व डी.एस.पी मनोज जोशी, ए.एस.आई. राजेंद्र सिंह व दीप चंद, एच.एस.सी. सूरत सिंह, मोहन लाल रफीक अली और रंजीत को 29 अगस्त, 2017 को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद 16 नवम्बर 2017 को शिमला के पूर्व एस.पी. रहे डी.डब्ल्यू. नेगी को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार होने के बाद सरकार ने उक्त अधिकारियों को निलंबित कर दिया था। इसी बीच 5 अप्रैल 2019 को आई.जी. जैदी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी। इसके बाद पूर्व एस.पी. नेगी और मनोज जोशी को भी जमानत मिल गई। ऐसे में अब जल्द ही सरकार उक्त अधिकारियों की पोसिं्टग के आदेश जारी करेगी।

 

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