Edited By Vijay, Updated: 05 Sep, 2018 08:57 PM
शाहपुर थाना के अंतर्गत बुधवार को धोखाधड़ी का एक मामला दर्ज हुआ है, जिसमें अशोक कुमार निवासी बनोई की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है कि जाली दस्तावेज बनाकर उसे गारंटर बनाया गया है।
कांगड़ा: शाहपुर थाना के अंतर्गत बुधवार को धोखाधड़ी का एक मामला दर्ज हुआ है, जिसमें अशोक कुमार निवासी बनोई की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है कि जाली दस्तावेज बनाकर उसे गारंटर बनाया गया है। जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि एक व्यक्ति ने फाइनांस कंपनी से 31 नवम्बर, 2004 को 3 लाख 60 हजार का लोन लिया। इसमें उसे गारंटर बनाया दर्शाया गया है। अब यह लोन 5 लाख से अधिक का बन गया है। उसने अपनी शिकायत में कहा है कि जब लोन लेने वाले व्यक्ति ने लोन लिया, उस समय वह शाहपुर में उपस्थित ही नहीं था और जो कागजात बनाए गए हैं, उसमें हस्ताक्षर हैं जोकि जाली हैं।
लोन देने में मैनेजर की भी मिलीभगत
इसके साथ ही लोन पर गारंटर की फोटो भी होती है, जोकि नहीं है। उसने आरोप लगाया है कि इस मामले में लोन देने वाली कंपनी, जिसकी शाखा शिमला में भी है, उसके मैनेजर की भी इस लोन को देने में मिलीभगत है। पुलिस ने फाइनांस कंपनी के मैनेजर व लोन लेने वाले व्यक्ति के विरुद्ध धारा 420 व 120-बी के तहत मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है।