पार्किंग पर निर्धारित शुल्क के साथ देना होगा GST

Edited By kirti, Updated: 19 Jul, 2018 09:01 AM

gst will be paid along with fixed duty on parking

पार्किंग स्थल पर वाहन खड़ा करने पर अब निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त जी.एस.टी. तथा अन्य कर भी वाहन मालिक को अदा करना होगा। नगर परिषद द्वारा निर्धारित शर्तों में इस बात का समायोजन भी किया गया है।

पालमपुर : पार्किंग स्थल पर वाहन खड़ा करने पर अब निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त जी.एस.टी. तथा अन्य कर भी वाहन मालिक को अदा करना होगा। नगर परिषद द्वारा निर्धारित शर्तों में इस बात का समायोजन भी किया गया है। नगर परिषद द्वारा पुराना बस अड्डा परिसर तथा श्री राधाकृष्ण मंदिर परिसर के साथ सटी पार्किंग की नीलामी की गई। नगर परिषद ने स्पष्ट किया है कि किसी भी सरकारी वाहन से फीस की उगाही नहीं की जाएगी तथा निर्धारित शुल्क के आधार पर ही वाहन स्वामी से पार्किंग फीस वसूली जाएगी तथा पार्किंग स्थल पर किसी प्रकार की रेहड़ी-फड़ी नहीं लगाई जा सकेगी। पुराना बस अड्डा परिसर स्थित दुकानों में आने वाले उपभोक्ताओं के लिए 15 मिनट दोपहिया वाहन खड़ा करने की पार्किंग नि:शुल्क रहेगी। पुराना बस अड्डा पार्किंग खुली बोली 4.98 लाख पर समाप्त हुई।

निर्धारित नियमानुसार बोलीदाता को इस धनराशि पर 18 प्रतिशत जी.एस.टी. तथा 2.5 प्रतिशत टी.सी.एस. भी सरकार के खाते में जमा करवाना होगा। ऐसे में यह पार्किंग लगभग 6 लाख की वाॢषक बोली पर अलॉट की गई। वहीं श्री राधाकृष्ण मंदिर की बोली 2.18 लाख अंतिम बोली रही। इस पर भी नियमानुसार जी.एस.टी. व टी.सी.एस. देय होगा। बुधवार को आयोजित बोली में नगर परिषद अध्यक्ष राधा सूद, उपाध्यक्ष बलवंत ठाकुर, कार्यकारी अधिकारी ललित कुमार, पार्षद रीटा जम्वाल तथा राकेश गिल भी उपस्थित थे। नप के कार्यकारी अधिकारी ललित कुमार ने कहा कि पुराना बस अड्डा परिसर तथा श्री राधाकृष्ण मंदिर पार्किंग स्थलों की नीलामी खुली बोली के आधार पर की गई। संबंधित बोली के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा करना होगा, अन्यथा बोली रद्द कर दी जाएगी। बोलीदाता को 7 दिन के भीतर समूची धनराशि जमा करवानी होगी। 


 

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