बिजली का कनैक्शन न देने वाले अधिकारियों पर गिर सकती है गाज

Edited By Ekta, Updated: 10 Mar, 2019 11:03 AM

govt can fall on officials who do not give electricity connection

राज्य सरकार ने बिजली के टैम्परेरी कनैक्शन न देने वाले विद्युत अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बिजली बोर्ड के कुछ अधिकारी टैम्परेरी विद्युत कनैक्शन देने में आनाकानी कर रहे हैं, जबकि हाईकोर्ट व राज्य विद्युत नियामक आयोग के...

शिमला (देवेंद्र): राज्य सरकार ने बिजली के टैम्परेरी कनैक्शन न देने वाले विद्युत अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बिजली बोर्ड के कुछ अधिकारी टैम्परेरी विद्युत कनैक्शन देने में आनाकानी कर रहे हैं, जबकि हाईकोर्ट व राज्य विद्युत नियामक आयोग के आदेशानुसार बिजली लोगों की मूलभूत सुविधाओं में शामिल है। ऐसे में टैम्परेरी कनैक्शन देने से इंकार नहीं किया जा सकता। 

ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने बिजली बोर्ड के प्रबंध निदेशक को ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाने को कहा है। उल्लेखनीय है कि स्थानीय शहरी निकाय में जिन लोगों के निर्माणाधीन मकान पूरे नहीं हो पाए या नगर निकाय और टी.सी.पी. से अभी एन.ओ.सी. नहीं मिल पाई है, ऐसे लोगों के घर व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में टैम्परेरी कनैक्शन लगाए जाते हैं। ऊर्जा मंत्री के आदेशों के बाद सभी लोगों को कनैक्शन देने होंगे।

टैम्परेरी कनैक्शन को औपचारिकताओं की जरूरत नहीं

बिजली के टैम्परेरी कनैक्शन के लिए एफि डैविट, एन.ओ.सी. व जमीन के कागज इत्यादि की जरूरत नहीं है। बावजूद इसके कुछ क्षेत्रों में अधिकारी लोगों से विभिन्न औपचारिकताएं पूरी करवा रहे हैं। ऊर्जा मंत्री ने स्पष्ट किया है कि टैम्परेरी कनैक्शन के लिए किसी भी तरह के डॉक्यूमैंट नहीं लिए जाएं। इसके लिए लोगों को केवल मात्र बिजली बोर्ड के पास आवेदन करना होगा। यदि लोग स्थायी विद्युत कनैक्शन चाहते हैं तो उस सूरत में लोगों को औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं।

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