Edited By kirti, Updated: 17 Dec, 2019 10:49 AM
प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने व अन्य मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के संदर्भ में उठाए गए कदमों बाबत प्रदेश सरकार को शपथ पत्र दायर करने के आदेश दिए हैं। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों व अन्य आधारभूत...
शिमला (ब्यूरो): प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने व अन्य मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के संदर्भ में उठाए गए कदमों बाबत प्रदेश सरकार को शपथ पत्र दायर करने के आदेश दिए हैं। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों व अन्य आधारभूत सुविधाओं के अभाव में संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी व न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने उपरोक्त आदेश पारित किए।
मामले की सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार से कोर्ट को बताया गया कि उपरोक्त पदों को भरने के लिए सरकार शीघ्र कदम उठा रही है। कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए शिक्षा विभाग के उस रवैये पर नाराजगी जताई, जिसके तहत प्रदेश के सभी स्कूलों में शिक्षकों व अन्य आधारभूत सुविधाओं का अभाव है। कोर्ट ने यह पाया कि जब तक प्रदेश सरकार स्कूलों को अच्छी व आधारभूत सुविधाओं के साथ नहीं चलाती है तब तक यह आशा नहीं की जाती कि लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डालेंगे।
सरकार के इस ढुलमुल रवैये के चलते मजबूरन लोगों को अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिल करना पड़ता है और अगर इसी तरह स्थिति रही तो आने वाले समय में प्रदेश सरकार को न चाहते हुए भी सरकारी स्कूलों को बंद करना पड़ेगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रदेश सरकार को समाज के निचले तबके को शिक्षा प्रदान करने के लिए भी उपयुक्त कदम उठाने को कहा है। मामले पर सुनवाई 8 सप्ताह के बाद होगी।