हिमाचल में 3 मई तक बंद रहेंगे सभी सरकारी कार्यालय और शैक्षणिक संस्थान

Edited By Vijay, Updated: 14 Apr, 2020 08:50 PM

government offices and educational institutions will remain closed till 3 may

केंद्र सरकार के निर्णय के अनुसार हिमाचल सरकार ने भी कफ्र्यू की अवधि को 3 मई तक बढ़ा दिया है। राज्य सरकार ने निर्देश दिए हैं कि इस दौरान सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, पारिवारिक और सभी प्रकार के सामूहिक समारोहों पर...

शिमला (योगराज): केंद्र सरकार के निर्णय के अनुसार हिमाचल सरकार ने भी कफ्र्यू की अवधि को 3 मई तक बढ़ा दिया है। राज्य सरकार ने निर्देश दिए हैं कि इस दौरान सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, पारिवारिक और सभी प्रकार के सामूहिक समारोहों पर प्रतिबंध रहेगा। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए कहा किसभी अंतर्राज्यीय और राज्य के अंदर सार्वजनिक और निजी टैक्सियों, ऑटो-रिक्शा आदि सहित अनुबंध गाड़ियाें को भी प्रतिबंधित किया गया है। गाड़ियाें और वाणिज्यिक विमानों की आवाजाही या ठहराव पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

अल्प सूचना पर ड्यूटी के लिए उपलब्ध रहें कर्मचारी

निजी वाहनों को केवल आवश्यक रूप से अस्पतालों का दौरा करने और आवश्यक सेवाओं के रखरखाव के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाएगी। वहीं कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि वे घर पर बने रहें और समय-समय पर निर्धारित सोशल डिस्टैंसिंग के दिशा-निर्देशों का पालन करें। उनसे कहा गया है कि वे अपने संबंधित नियंत्रण अधिकारी द्वारा आवश्यकता के अनुरूप अल्प सूचना पर ड्यूटी के लिए उपलब्ध रहें।

इन पर लागू हाेंगे आदेश

प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार के अधीन सभी कार्यालय व निजी क्षेत्र में सभी शैक्षणिक संस्थानों, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों, आईटीआई, पॉलिटैक्नीक इंजीनियरिंग कॉलेजों, मेडिकल कॉलेजों, पैरामेडिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, आंगनवाड़ी, क्रेच, प्री-नर्सरी स्कूल के भी बंद रहेंगे। यहीं नहीं, ब्यूटी पार्लर, हेयर कटिंग सैलून, जिम, क्लब, स्विमिंग पूल, गोल्फ क्लब, स्पोट्र्स काम्प्लेक्स आदि भी 3 मई तक बंद रहेंगे। बंद रहेंगे। प्रत्येक नागरिक को परिसर से बाहर निकलते समय मास्क या घर के बने फेस कवर का उपयोग करना होगा।

इन पर लागू नहीं हाेंगे आदेश

उन्होंने कहा कि ये आदेश कार्यालयों, संगठनों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, कारखानों, संस्थानों, कार्यशालाओं, गोदामों, दुकानों, उत्पादन एवं निर्माण इकाइयों, वाहनों, अस्पतालों, पैट्रोल पंपों, तेल एजैंसियों, ई-कॉमर्स डिलीवरी इकाइयों पर लागू नहीं होंगे।

ये रहेंगे अपने कार्यालयों में मौजूद

उन्होंने कहा कि भारत सरकार, राज्य सरकार या संबंधित जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर सामान्य और संवेदनशील क्षेत्रों में आपातकालीन एवं आवश्यक परिस्थितियों में जनहित में प्रतिबंध में कुछ छूट की अनुमति दी जाएगी। प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार के अधीन आने वाले सभी प्रशासनिक सचिव और विभागाध्यक्ष कुछ कर्मचारियों के साथ अपने कार्यालयों में मौजूद रहेंगे।

 

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