अनधिकृत भवन मालिकों को सरकार ने राहत के साथ दिया झटका, पढ़ें पूरी खबर

Edited By Ekta, Updated: 16 Jan, 2019 10:13 AM

government gives relief to unauthorized building owners

प्रदेश के अनधिकृत भवन मालिकों को सरकार ने राहत के साथ-साथ झटका भी दिया है। राहत यह है कि बिना मंजूरी के मकान बनाने वाले और 10 फीसदी तक डेविएशन करने वाले लोगों के आशियाने रैगुलर हो पाएंगे लेकिन इसके लिए लोगों को अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। मंत्रिमंडल...

शिमला (देवेंद्र): प्रदेश के अनधिकृत भवन मालिकों को सरकार ने राहत के साथ-साथ झटका भी दिया है। राहत यह है कि बिना मंजूरी के मकान बनाने वाले और 10 फीसदी तक डेविएशन करने वाले लोगों के आशियाने रैगुलर हो पाएंगे लेकिन इसके लिए लोगों को अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। मंत्रिमंडल द्वारा टी.सी.पी. नियम 2014 की धारा-35 में संशोधन के बाद सरकार ने नए रूल्स नोटिफाई कर लिए हैं। अधिसूचना ने उन लोगों की उम्मीदों पर पानी फेरा है, जो वन टाइम सैटलमैंट पॉलिसी लाकर उनके अवैध भवन को रैगुलर करने की बाट जोह रहे थे। सरकार ने कंपाऊंडिंग फीस 2 से 4 गुना और 3 से 6 गुना बढ़ा दी है। 

अधिसूचना के मुताबिक जिन लोगों ने बिना मंजूरी मकान बनाया है लेकिन पूरा निर्माण टी.सी.पी. एक्ट के तहत किया है, उन्हें अपना आशियाना रैगुलर करनेके लिए 4 गुना कंपाऊंङ्क्षडग फीस देनी होगी। जिन्होंने मंजूरी भी नहीं ली और एक्ट से हटकर 10 फीसदी डेविएशन की है, उन्हें अपना मकान रैगुलर करने के लिए 6 गुना ज्यादा फीस चुकानी पड़ेगी। लोग 16 नवम्बर ,2017 को आए एन.जी.टी. के आदेशों के बाद से अपने आशियाने को रैगुलर करने की बाट जोह रहे हैं। अकेले शिमला शहर में 10,000 के करीब मकानों के नियमितीकरण पर तलवार लटक गई है।

ऐसे बढ़ेगी कंपाऊंडिंग फीस

वर्तमान में कोर एरिया में व्यावसायिक भवनों के नियमितीकरण के लिए 800रु पए प्रति वर्ग मीटर और घरेलू भवनों के लिए 400 रुपए प्रति वर्ग मीटर कंपाऊंडिंग फीस है। व्यावसायिक भवनों की रैगुलाइजेशन फीस 2 से 4 गुना होने से 3,200 रुपए प्रति वर्ग मीटर और घरेलू भवनों के लिए 400 की जगह 1,600 रुपए प्रति वर्ग फुट कंपाऊंडिंग फीस देनी होगी। इसी तरह 6 गुना होने की सूरत में लोगों को 400 की जगह 2,400 रुपए और 800 की जगह 4,800 रुपए प्रति वर्ग मीटर फीस चुकानी होगी।

रेरा एक्ट को लेकर भी अधिसूचना जारी

प्रदेश में अब तक अपार्टमैंट और रेरा 2 कानून लागू थे। सरकार ने टी.सी.पी. एक्ट से 9(ए) और 9(बी) को डिलीट कर दिया है। इसके बाद प्रदेश में रेरा एक्ट ही लागू हो गया है। इसे लेकर भी सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है।





 

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