सरकार का फरमान : सरकारी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारी अनिवार्य

Edited By prashant sharma, Updated: 25 May, 2020 02:01 PM

government decree 50 percent employees in government offices compulsory

कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन के कारण जहां अब तक वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। अब इसे खत्म कर फिर से कर्मचारियों को कार्यालयों में बुलाया जा रहा है।

शिमला : कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन के कारण जहां अब तक वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। अब इसे खत्म कर फिर से कर्मचारियों को कार्यालयों में बुलाया जा रहा है। प्रदेश की जयराम सरकार ने इस संबंध में नए निर्देश जारी किए हैं। सूबे की जयराम सरकार ने दफ्तरों में अब 50 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। सभी क्लास-वन व क्लास-टू अधिकारियों को पहले की तरह रोजाना आना होगा। वहीं 50 फीसदी क्लास-थ्री, क्लास-फोर और आउटसोर्स कर्मियों को बुलाने के आदेश अतिरिक्त मुख्य सचिव कार्मिक आरडी धीमान ने आज जारी किये हैं। कार्यालय आने वाले कर्मचारी दो शिफ्टों में आएंगे। पहली शिफ्ट सुबह 10 से शाम 5 बजे और दूसरी शिफ्ट सुबह 10.30 से शाम साढ़े 5 बजे रहेगी। ये आदेश 26 मई से प्रभावी होंगे। 

सभी विभागाध्यक्ष व कार्यालयाध्यक्ष कार्यालयों में प्रत्येक कार्यदिवस में 50 प्रतिशत कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराएंगे। आदेश में कहा गया है कि कर्मचारियों का रोस्टर ऐसे तैयार किया जाए कि वे अल्टरनेट डे पर दफ्तर आएं। इससे पहले प्रदेश सरकार ने कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए गत 3 मई को सभी विभागों को कार्यालय खोलने तथा प्रमुखों की उपस्थित रहने के अलावा 30 फीसदी कर्मचारियों को ही बुलाने का आदेश जारी किया था। अब नई व्यवस्था के तहत 50 फीसदी कर्मियों को दफ्तर आना होगा। रोस्टर के अनुसार घर से रहने वाले कर्मचारी इस अवधि में स्टेशन नहीं छोड़ पाएंगे और अपने मोबाइल व अन्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के जरिये कार्यालय के संपर्क में रहेंगे। ड्यूटी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य मानकों का पूरा ध्यान रखना होगा। प्रत्येक कर्मचारियों को अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु एप अनिवार्य डाउनलोड करना होगा। आदेश उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जो आकस्मिक व आवश्यक सेवाओं से जुड़े हैं। कोविड-19 की रोकथाम में प्रत्यक्ष भूमिका अदा कर रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा घोष्ित कंटेन्मेंट जोन में भी ये आदेश लागू नहीं होंगे। स्कूल व कॉलेज समेत सभी सरकारी व निजी शिक्षण संस्थानों पर भी ये आदेश मान्य नहीं होंगे। ये शिक्षण संस्थान आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे।
 

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