Edited By Vijay, Updated: 17 Jul, 2018 10:03 PM
प्रदेश सरकार ने स्टेट टीचर अवार्ड की पात्रता शर्तों में बदलाव किया है। इसके तहत सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में सेवाएं देने वाले शिक्षकों के लिए 15 किलोमीटर की शर्त समाप्त कर इसे 10 किलोमीटर किया है।
शिमला: प्रदेश सरकार ने स्टेट टीचर अवार्ड की पात्रता शर्तों में बदलाव किया है। इसके तहत सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में सेवाएं देने वाले शिक्षकों के लिए 15 किलोमीटर की शर्त समाप्त कर इसे 10 किलोमीटर किया है। अब 10 किलोमीटर की दूरी पर सेवाएं दे रहे शिक्षक भी इस अवार्ड के लिए पात्र होंगे। इसके साथ ही सरकार ने विभाग में शिक्षकों को 10 नंबर देने वाली कमेटी को भी निरस्त कर दिया है। नैशनल अवार्ड के लिए 2 साल की शर्त को भी सरकार ने समाप्त कर दिया है। अब शिक्षक नैशनल अवार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
सेवा विस्तार को भी किया समाप्त
सूत्रों की मानें तो सरकार ने राज्य स्तरीय अवार्ड लेने वाले शिक्षकों क ो दिए जाने वाले सेवा विस्तार को भी समाप्त कर दिया है। अब इन्हें पूर्व की तरह कैश प्राइज दिया जाएगा। गौर हो कि इस दौरान सरकार ने पूर्व में बनाए गए 4 नियमों में बदलाव किया है। राज्य सरकार इस बार 24 शिक्षकों को राज्य शिक्षक अवार्ड से सम्मानित करने जा रही है। इसके लिए शिक्षकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
आऊटस्टैंडिंग रिपोर्ट के आधार पर 3 शिक्षकों को मिलेंगे अवार्ड
राज्य सरकार ने इस अवार्ड के साथ ही 3 शिक्षकों को आऊटस्टैंडिंग अवार्ड देने का फैसला लिया है। इसके लिए पहले शिक्षक ों की आऊटस्टैंडिंग रिपोर्ट देखी जाएगी। अधिकारी स्कूलों में जाकर निरीक्षण करेंगे और इस दौरान जिन शिक्षकों की परफॉर्मैंस सबसे बेहतर होगी, उनकी रिपोर्ट तैयार कर उनमें से 3 शिक्षकों को इस अवार्ड के लिए चुना जाएगा।