सेब व आलू की ढुलाई को बाहरी राज्यों से आने वाले ट्रकों को Goods Tax में छूट

Edited By Ekta, Updated: 25 Jul, 2019 11:23 AM

goods tax

देश सरकार ने सेब व आलू की ढुलाई के लिए बाहरी राज्यों से आने वाले ट्रकों को माल कर (गुड्स टैक्स) में छूट देने का निर्णय लिया है। यह छूट 31 अक्तूबर, 2019 तक रहेगी। जनहित को ध्यान में रखते हुए यह छूट दी गई है। इस संबंध में आबकारी एवं कराधान विभाग की ओर...

शिमला (अभिषेक): प्रदेश सरकार ने सेब व आलू की ढुलाई के लिए बाहरी राज्यों से आने वाले ट्रकों को माल कर (गुड्स टैक्स) में छूट देने का निर्णय लिया है। यह छूट 31 अक्तूबर, 2019 तक रहेगी। जनहित को ध्यान में रखते हुए यह छूट दी गई है। इस संबंध में आबकारी एवं कराधान विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेशों के तहत हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करने वाले अन्य राज्यों के ट्रकों को राज्य से बाहर सेब और आलू के परिवहन के प्रायोजन के लिए हिमाचल प्रदेश पैसेंजर्स एंड गुड्स टैक्सेशन एक्ट 1955 की धारा 3 के तहत माल कर के भुगतान में छूट प्रदान की है। 

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