मृत व्यक्ति को भेज दिया नोटिस

Edited By Kuldeep, Updated: 03 Sep, 2018 05:34 PM

ghumarwin dead person notice

नगर परिषद द्वारा गृहकर के लिए नोटिस निकालना एक सामान्य-सी प्रक्रिया है लेकिन जब गृहकर के लिए नोटिस किसी मृत व्यक्ति को निकाला जाए तो उस परिस्थिति में संबंधित कार्यालय के कार्य पर अंगुली उठना लाजिमी है।

घुमारवीं: नगर परिषद द्वारा गृहकर के लिए नोटिस निकालना एक सामान्य-सी प्रक्रिया है लेकिन जब गृहकर के लिए नोटिस किसी मृत व्यक्ति को निकाला जाए तो उस परिस्थिति में संबंधित कार्यालय के कार्य पर अंगुली उठना लाजिमी है। इस प्रकार का कार्य नगर परिषद घुमारवीं द्वारा किया गया है। बताते चलें कि नगर परिषद घुमारवीं समय-समय पर अपने अधीन रहने वाले लोगों को गृहकर वसूलने के लिए नोटिस जारी करती है। इसी प्रकार का एक नोटिस एक ऐसे व्यक्ति को निकाला गया जिसकी मृत्यु 27 अक्तूबर, 2010 को हो चुकी है। नगर परिषद द्वारा जारी नोटिस में लिखा गया है हिमाचल प्रदेश पालिका अधिनियम 1994 की धारा 86 (2) के अंतर्गत मांग नोटिस। परिवार के सदस्यों ने बताया कि इस प्रकार का नोटिस पहले भी आ चुका है। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति नोटिस लेकर पहले भी आया था उसे बाकायदा बताया गया था कि इस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, बावजूद इसके इस प्रकार का नोटिस मृत व्यक्ति को निकालना नगर परिषद घुमारवीं की कार्यप्रणाली के ऊपर प्रश्नचिन्ह लगाता है।


नोटिस में कहा कि 7 दिन के भीतर जमा करवाएं गृहकर
नोटिस में कहा गया है कि आप 7 दिन के भीतर अपना गृहकर जमा करवाएं। नोटिस में यह भी कहा गया है कि यह गृहकर 31 मार्च, 2018 तक बनता है। नोटिस में यह भी लिखा गया है कि इसी प्रकार का नोटिस आपको पहले भी जारी किया गया था। गृहकर की अदायगी आपको 10 दिन के भीतर करनी थी लेकिन आज तक गृहकर की अदायगी नहीं की गई। इसलिए आपको सूचित किया जाता है कि 7 दिन के भीतर अपना गृहकर जमा करवाएं।


27 अक्तूबर, 2010 में हो चुकी है मृत्यु
गृहकर के लिए नोटिस निकालना नगर परिषद घुमारवीं का कानूनन अधिकार है लेकिन नगर परिषद कार्यालय जब एक मृत व्यक्ति को ही गृहकर अदायगी के लिए नोटिस निकाले तो यह एक उपहास का विषय बनकर रह जाता है। इस संदर्भ में मृतक के परिवार वालों का कहना है कि उनके पूर्वज की मृत्यु 27 अक्तूबर, 2010 में हो चुकी है। उन्होंने बताया कि मृत्यु के संदर्भ में नगर परिषद कार्यालय को समय पर सूचित कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि मृतक का राजस्व रिकॉर्ड में इंतकाल भी दर्ज हो चुका है।


टैक्स की अदायगी अलग-अलग शाखा द्वारा की जाती है
इस संदर्भ में नगर परिषद घुमारवीं की उपाध्यक्ष रीता सहगल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि इस प्रकार का नोटिस जारी किया गया हो। उन्होंने कहा कि कार्यालय में परिवार रजिस्टर की देखरेख तथा हाऊस टैक्स की अदायगी की देखरेख अलग-अलग शाखा द्वारा की जाती है। उन्होंने कहा कि संबंधित परिवार मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र हाऊस टैक्स शाखा में जमा करवा दे।

 

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!