Edited By Vijay, Updated: 11 Jun, 2019 09:34 PM
नाबालिग लड़की के अपहरण के बाद सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में हमीरपुर के जिला एवं सत्र न्यायालय ने 5 दोषियों को 20-20 साल की कठोर सजा और प्रत्येक दोषी को 20-20 हजार रुपए जुर्माना भरने के आदेश दिए हैं। जिला एवं सत्र न्यायधीश राकेश कैंथला की अदालत ने...
हमीरपुर (राकेश पाल): नाबालिग लड़की के अपहरण के बाद सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में हमीरपुर के जिला एवं सत्र न्यायालय ने 5 दोषियों को 20-20 साल की कठोर सजा और प्रत्येक दोषी को 20-20 हजार रुपए जुर्माना भरने के आदेश दिए हैं। जिला एवं सत्र न्यायधीश राकेश कैंथला की अदालत ने जुर्माने की यह राशि पीड़िता को दिए जाने के आदेश भी पारित किए हैं। जुर्माना न भरे जाने की सूरत में दोषियों को दो-दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मिली जानकारी के अनुसार फरवरी, 2018 में पुलिस चौकी जाहू में एक शिकायत दर्ज की गई थी कि एक 14 साल की नाबालिग लड़की अपने घर से गायब है। इस मामले में एफ.आई.आर. संख्या 20/18 धारा 363 आई.पी.सी. के तहत भोरंज थाना में दर्ज की गई थी। पुलिस की मुस्तैदी से नाबालिग लड़की को होशियारपुर से बरामद किया गया था।
कांगड़ा, ऊना और पंजाब के रहने वाले हैं आरोपी
नाबालिग लड़की के बयान के अनुसार 5 व्यक्ति मुस्ताक मोहम्मद उर्फ अब्बू पुत्र शफी मोहम्मद निवासी कोहला सागवाल, डाकघर और तहसील ज्वालामुखी, सोम नाथ उर्फ सोनू पुत्र दौलत राम निवासी लालसिंगी, तहसील और जिला ऊना, राजेन्द्र शर्मा उर्फ आर.के. पुत्र तिलक राज शर्मा निवासी कोटला खुर्द, तहसील और जिला ऊना, रणजीत सिंह पुत्र दर्शन सिंह निवासी चोहल, तहसील और जिला होशियारपुर (पंजाब) और उत्तम चंद पुत्र प्रभात चंद निवासी अश्नोली, डाकघर मातापुर, तहसील और जिला कांगड़ा पर नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार का आरोप लगाया गया और धारा 376, 376डी आई.पी.सी. और 4,6 पोक्सो अधिनियम जोड़े गए।
अदालत में दर्ज हुए 48 गवाहों के बयान
इस केस में चार्जशीट दाखिल करने के बाद मामले की हमीरपुर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। केस की सुनवाई के दौरान 48 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। एस.पी. हमीरपुर अर्जित सेन ने बताया कि 5 आरोपियों को दोष सिद्ध हो जाने के बाद कोर्ट ने मंगलवार को उक्त सजा सुनाई। मुकद्दमे की पैरवी जिला न्यायवादी चंद्रशेखर भाटिया ने की।