Edited By Kuldeep, Updated: 16 Jun, 2018 01:51 AM
मंदिर में शादी कर एक युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद युवती को पत्नी के रूप में स्वीकार न करने के चलते युवती की शिकायत पर पुलिस द्वारा दर्ज किए गए दुष्कर्म के मामले के मुख्य आरोपी की जमानत याचिका उच्च न्यायालय में निरस्त हो जाने पर गगरेट...
गगरेट (बृज): मंदिर में शादी कर एक युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद युवती को पत्नी के रूप में स्वीकार न करने के चलते युवती की शिकायत पर पुलिस द्वारा दर्ज किए गए दुष्कर्म के मामले के मुख्य आरोपी की जमानत याचिका उच्च न्यायालय में निरस्त हो जाने पर गगरेट पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार को पुलिस द्वारा उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जिला कारागार भेज दिया गया है। एक युवती ने एक युवक पर मंदिर में शादी कर उससे कई दिन तक शारीरिक संबंध बनाने के बाद उसे स्वीकार करने से इंकार करने पर उसके विरुद्ध दुष्कर्म के साथ अनुसूचित जाति-जनजाति अधिनियम के तहत मामला दर्ज करवाया था। पीड़िता का आरोप था कि युवक के परिजनों ने भी उसे जातिसूचक शब्द कहकर इस शादी को मान्यता देने से इंकार कर दिया। इस पर जनवरी माह में युवती ने गगरेट पुलिस थाना में मामला दर्ज करवाया था। इसके बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी द्वारा उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई थी। उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर देने पर गगरेट पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार को उसे अम्ब न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जिला कारागार भेज दिया गया। डी.एस.पी. मनोज जम्वाल ने इसकी पुष्टि की है।