पंचायत प्रधान व सचिव पर धोखाधड़ी का केस, पढ़ें क्या है मामला

Edited By Vijay, Updated: 18 Dec, 2018 11:14 PM

fraud case against panchayat head and secretary

पुलिस थाना तलाई के तहत आने वाली ग्राम पंचायत सुन्हाणी के प्रधान तथा तत्कालीन सचिव के खिलाफ धोखाधड़ी करने का आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467 व 468 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया है।

घुमारवीं: पुलिस थाना तलाई के तहत आने वाली ग्राम पंचायत सुन्हाणी के प्रधान तथा तत्कालीन सचिव के खिलाफ  धोखाधड़ी करने का आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467 व 468 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया है। इस मामले की शिकायत बलदेव राज पुत्र ब्रह्मू राम निवासी सुन्हाणी तहसील झंडूता ने दर्ज करवाई थी। जानकारी के अनुसार पुलिस थाना तलाई ने इस मामले में एक रपट दर्ज कर ली थी। शिकायतकर्ता के वकील रविंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि जब पुलिस की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ी तब उन्होंने शिकायतकर्ता के माध्यम से अदालत में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत आवेदन दाखिल किया।

अधिवेशन में गलत ढंग से किया आई.आर.डी.पी. परिवारों का चयन

शिकायतकर्ता का आरोप है कि 2 अक्तूबर, 2016 को ग्राम पंचायत का साधारण अधिवेशन बुलाया गया था, जिसमें आई.आर.डी.पी. परिवारों का कथित चयन किया गया था। शिकायतकर्ता का कहना है कि ग्राम पंचायत सुन्हाणी के सहयोग से उनके मकान के ऊपर आई.आर.डी.पी. से संबंधित बोर्ड लगा दिया गया। इन बोर्डों के लगाने के पैसे भी संबंधित परिवारों से ही लिए जाते हैं जो पंचायत ने उनसे भी वसूल कर लिए। जब उन्होंने ग्राम पंचायत कार्यालय में अपने परिवार का आई.आर.डी.पी. प्रमाण पत्र लेने के लिए आवेदन किया तो पता चला कि उनका परिवार आई.आर.डी.पी. श्रेणी में नहीं है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इन लोगों ने मिलीभगत करके साधारण अधिवेशन में गलत ढंग से आई.आर.डी.पी. श्रेणी परिवारों का चयन किया तथा जो लोग आई.आर.डी.पी. श्रेणी में नहीं डाले गए उनके घरों की दीवारों पर आई.आर.डी.पी. से संबंधित नोटिस बोर्ड भी लगा दिए। इसके बदले में पंचायत ने संबंधित परिवारों से गलत ढंग से पैसे भी ऐंठ लिए।

अधिवेशन में भाग न लेने वाले लोगों के नाम भी याचिका में शामिल

शिकायतकर्ता ने अदालत में जो याचिका दायर की है उसमें उन लोगों के नाम भी लिखे हैं जो साधारण अधिवेशन में शामिल नहीं हुए थे। इसको लेकर एक गवाह ने इस याचिका में अपना शपथ पत्र भी दाखिल किया है, जिसमें कहा गया है कि न तो वह अधिवेशन में शामिल था और न ही संबंधित रजिस्टर पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस मामले में अदालत ने पुलिस थाना तलाई से स्टेटस रिपोर्ट दायर करने को कहा है। डी.एस.पी. घुमारवीं राजेंद्र कुमार जसवाल ने कहा कि पुलिस थाना तलाई में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

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