त्यौहारी सीजन को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग सतर्क, बिना बिल मिठाई पकड़ी तो भुगतनी पड़ सकती है ये सजा

Edited By Vijay, Updated: 10 Oct, 2019 06:51 PM

food safety department alert about festival season

त्यौहार के सीजन में व्यापारी मिलावटी मिठाई बेचकर किसी की सेहत से खिलवाड़ न कर सके, इसको लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग ने कमर कस ली है। विभाग इस मामले में सक्रिय होकर मिठाइयों सहित अन्य खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर नजर रख रहा है। नियम के अनुसार बिना बिल...

सोलन (अमित डोभाल): त्यौहार के सीजन में व्यापारी मिलावटी मिठाई बेचकर किसी की सेहत से खिलवाड़ न कर सके, इसको लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग ने कमर कस ली है। विभाग इस मामले में सक्रिय होकर मिठाइयों सहित अन्य खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर नजर रख रहा है। नियम के अनुसार बिना बिल मिठाई पकड़े जाने पर 5 लाख रुपए जुर्माने के साथ सजा भी भुगतनी पड़ सकती है।

पिछले वर्ष भी विभाग ने छापामारी के दौरान 12 कारोबारियों को विभिन्न प्रकार की मिठाइयों को बिना बिल लाने पर पकड़ा था। इनके केस अभी कोर्ट में विचाराधीन हैं। यही नहीं, मिठाइयों को मौके पर नष्ट भी करवाया गया था। इसमें भारी मात्रा में घटिया गुणवत्ता का मिल्क केक शामिल था। इससे लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने के साथ अधिक कीमत पर बेचा जा रहा था।

यदि कोई कारोबारी रंग की निर्धारित 100 पीपीएम (पास्ट पर मिलियन) मात्रा से ज्यादा इस्तेमाल करता पाया जाता है तो मिठाइयों को मौके पर नष्ट करवा सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त डॉ. एलडी ठाकुर ने बताया कि त्यौहारी सीजन में विभाग पूरी तरह से सतर्क है। उन्होंने बताया कि बाहरी क्षेत्रों से बिना बिल के मिठाइयों को लाने पर 5 लाख रुपए जुर्माना के साथ 6 महीने की सजा भी हो सकती है।

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