शिक्षण संस्थानों को प्रोस्पैक्टस में रैगिंग संबंधी दिशा-निर्देश देना होगा अनिवार्य,लगाने होंगे साइन बोर्ड

Edited By Simpy Khanna, Updated: 20 Dec, 2019 12:41 PM

education institutions will have to give guidelines

यू.जी.सी. के निर्देशों के बाद शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी निजी व सरकारी शिक्षण संस्थानों को रैगिंग रोकने के लिए उचित कदम उठाने को कहा है। विभाग ने शिक्षण संस्थानों को यू.जी.सी. की गाइडलाइंस के मुताबिक प्रोस्पैक्टस पर रैगिंग संबंधी दिशा-निर्देश...

शिमला (ब्यूरो) : यू.जी.सी. के निर्देशों के बाद शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी निजी व सरकारी शिक्षण संस्थानों को रैगिंग रोकने के लिए उचित कदम उठाने को कहा है। विभाग ने शिक्षण संस्थानों को यू.जी.सी. की गाइडलाइंस के मुताबिक प्रोस्पैक्टस पर रैगिंग संबंधी दिशा-निर्देश अंकित करने को कहा है, ताकि छात्रों को इस संबंध में पूरी जानकारी मिल सके। ऐसे मामले में कानूनी के मुताबिक होने वाली कार्रवाई के बारे में भी छात्रों को बताने को कहा गया है।

शिक्षण संस्थान छात्रों को इस संबंध में जागरूक करने के लिए सैमीनार भी करवा सकते हैं, जिनमें वकीलों और विशेषज्ञों को बुलाया जा सकता है। इसके अलावा इस संबंध में शिक्षण संस्थानों के परिसरों में भी इस संबंध में साइन बोर्ड लगाने को क हा गया है। यू.जी.सी. की गाइडलाइंस के मुताबिक संस्थानों के मुख्य गेट पर रैगिंग संबंधी साइन बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। इसके बाद संस्थान के परिसर में नोटिस बोर्ड, कैंटीन में भी इस तरह के साइन बोर्ड लगाने होंगे।

विभाग ने इस संबंध में सभी शिक्षण संस्थानों, निजी व सरकारी वि.वि. के  रजिस्ट्रार को सर्कुलर जारी किया है। इसके तहत छात्रों को रैगिंग के बारे मेंं जागरूक करवाने को कहा गया है। इसके अलावा शिक्षण संस्थानों को परिसर में एंटी रैङ्क्षगग हैल्पलाइन का टोल फ्री नंबर भी अंकित करने को कहा गया है। बता दें कि यह टोल फ्री नंबर देश की 12 भाषाओं में चलता है।

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!