शिक्षा विभाग JBT भर्ती करवाने में नाकाम

Edited By Ekta, Updated: 19 Jun, 2018 10:23 AM

education department fail to recruit jbt

माननीय प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा 3 महीने पहले प्रारंभिक शिक्षा विभाग को जे.बी.टी. भर्ती करवाने को लेकर आदेश दिए थे लेकिन विभाग की लापरवाही के चलते 3 महीने बाद भी जे.बी.टी. भर्ती नहीं करवाई गई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शिक्षा विभाग के...

मंडी (सकलानी): माननीय प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा 3 महीने पहले प्रारंभिक शिक्षा विभाग को जे.बी.टी. भर्ती करवाने को लेकर आदेश दिए थे लेकिन विभाग की लापरवाही के चलते 3 महीने बाद भी जे.बी.टी. भर्ती नहीं करवाई गई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारी नौनिहालों की शिक्षा को लेकर कितने सजग हैं। माननीय प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा प्रारंभिक शिक्षा विभाग को संशोधित आर.एंड पी. के तहत 50 प्रतिशत बैच व 50 प्रतिशत कमीशन के तहत भर्ती करवाने के आदेश दिए गए थे लेकिन विभाग अधिकारियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों को ठेंगा दिखाया जा रहा है और विभाग पुराने आर.एंड पी. के तहत भर्ती करवाने पर अड़ा हुआ है। 


माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि जब पुराने आर.एंड पी. निरस्त कर दिए गए हैं तो फिर पुराने नियमों के तहत भर्ती प्रक्रिया नहीं करवाई जा सकेगी। राकेश कुमार व अन्य द्वारा माननीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में दायर याचिका में माननीय ट्रिब्यूनल द्वारा 30 अगस्त 2017 को प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेशानुसार पुराने आर.एंड पी. को निरस्त कर दिया था और प्रदेश सरकार व विभाग द्वारा 22 सितम्बर 2017 को नए आर.एंड पी. बनाए गए। उस समय प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने के चलते भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी थी।


नई प्रदेश सरकार द्वारा खारिज नियमों के तहत की भर्ती प्रक्रिया को अपनाया जा रहा था, जिस पर राकेश कुमार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई गई थी जिस पर विभाग की याचिका को अस्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा 13 मार्च 2018 को विभाग को स्पष्ट आदेश दिए गए, जिसमें 50 भर्ती बैच व 50 प्रतिशत कमीशन से करवाने के निर्देश दिए गए थे। विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के 3 महीने बाद भी विभाग द्वारा भर्ती प्रक्रिया को न अपनाकर कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की जा रही है। 

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