Edited By Ekta, Updated: 13 May, 2019 11:17 AM
लोकसभा चुनाव में दिव्यांग मतदाताओं के शत-प्रतिशत मतदान के लिए जिला प्रशासन प्रयासरत है। कोई भी मतदाता मतदान करने से वंचित न रहे, इसके लिए दिव्यांग मतदाताओं को प्राथमिकता के आधार पर मतदान केंद्रों में विशेष सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। यह जानकारी...
घुमारवीं (ब्यूरो): लोकसभा चुनाव में दिव्यांग मतदाताओं के शत-प्रतिशत मतदान के लिए जिला प्रशासन प्रयासरत है। कोई भी मतदाता मतदान करने से वंचित न रहे, इसके लिए दिव्यांग मतदाताओं को प्राथमिकता के आधार पर मतदान केंद्रों में विशेष सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डी.सी. बिलासपुर विवेक भाटिया ने स्वीप के तहत दिव्यांगजनों के लिए घुमारवीं में आयोजित विशेष समारोह में संबोधित करते हुए दी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में सभी दिव्यांग मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए दिव्यांग मतदाताओं को घर से मतदान केंद्र तक लाने व वापस ले जाने के लिए वाहन की विशेष व्यवस्था होगी। इसके अतिरिक्त दिव्यांग मतदाताओं को मतदान के लिए लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। इसके लिए स्वयंसेवी उन्हें सीधे मतदान कक्ष में पहुंचाने के लिए सहयोग करेंगे।
150 दिव्यांग मतदाता चलने-फिरने में असमर्थ
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में दिव्यांग मतदाताओं की सहभागिता को सुनिश्चित बनाने के लिए हम सभी को उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए प्रयास करना आवश्यक है ताकि शारीरिक और मानसिक चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर ये दिव्यांगजन अपने मत के अधिकार का अवश्य प्रयोग कर सकें। उन्होंने कहा कि जिला में लगभग 5,000 दिव्यांग मतदाता पंजीकृत हैं जिनमें से लगभग 150 मतदाता ऐसे हैं जोकि चलने-फिरने में पूर्णतया असमर्थ हैं जिनके लिए विशेष रूप से वाहन के अतिरिक्त व्हील चेयर व स्वयंसेवियों की सेवाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने बताया कि दिव्यांगजनों के लिए सड़क से रैंप तक समतल रास्ता, विश्राम स्थल, पेयजल सुविधा व शौचालय की सुविधा उपलब्ध होगी।
इसके अतिरिक्त सांकेतिक भाषा तथा नेत्रहीन दिव्यांग मतदाताओं के लिए ब्रेल लिपि सहित ई.वी.एम. भी उपलब्ध होगी। इस अवसर पर उन्होंने लगभग 50 दिव्यांग मतदाताओं को निमंत्रण पत्र, बैज व वोटर स्लिप भी वितरित की। उन्होंने सभी मतदाताओं से आग्रह किया है कि 19 मई को मतदान के दिन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 पहचान दस्तावेजों जिनमें मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसैंस, सर्विस पहचान पत्र, आधार कार्ड में से किसी एक को साथ लाना सुनिश्चित बनाएं ताकि मतदान करने में किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।