Edited By Punjab Kesari, Updated: 21 Mar, 2018 12:26 AM
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कांगड़ा धीरू ठाकुर की कोर्ट में एक युवती की शिकायत पर आरोपी को सजा व जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया गया है।
कांगड़ा: अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कांगड़ा धीरू ठाकुर की कोर्ट में एक युवती की शिकायत पर आरोपी को सजा व जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया गया है। इस मामले की सरकार की ओर से पैरवी कर रहे सरकारी वकील भूपिंद्र कटोच ने बताया कि यह मामला 29 नवम्बर, 2013 का है। उन्होंने बताया कि कांगड़ा के एक निकटवर्ती गांव की एक युवती सुबह 7:30 बजे जंगल में शौच करने गई तो वहां पर आरोपी अंकुर ने उसके साथ छेडख़ानी शुरू कर दी। साथ ही युवती को जान से मारने की धमकी भी दी। इस पर युवती ने कांगड़ा थाना में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने धारा 354, 354-ए व 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया। मंगलवार को माननीय कोर्ट ने साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर 354 के तहत 6 माह की सजा, जिसमें एक मास की कठोर सजा होगी व 5 हजार रुपए जुर्माना, 354ए में एक साल की कठोर सजा व 15 हजार रुपए जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया।