Edited By Ekta, Updated: 08 May, 2018 10:00 AM
पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को शिमला में सरकारी आवास छोड़ना पड़ सकता है। फिलहाल सरकार की तरफ से उनके आवास की अवधि को 31 मई तक बढ़ाया गया है। उनको सरकारी आवास उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर...
शिमला: पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को शिमला में सरकारी आवास छोड़ना पड़ सकता है। फिलहाल सरकार की तरफ से उनके आवास की अवधि को 31 मई तक बढ़ाया गया है। उनको सरकारी आवास उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ सकता है। इसमें सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को स्थायी तौर पर उपलब्ध करवाए गए सरकारी आवासों को खाली करने को कहा गया है।
इसके तहत कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बनाए गए कानून को खारिज कर दिया है। राज्य में इस समय धूमल के पास ही शिमला में सरकारी आवास को अस्थायी तौर पर आबंटित किया गया है। उल्लेखनीय है कि यूपी की तर्ज पर हिमाचल में भी पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुविधाएं उपलब्ध करवाने संबंधी मामले को पूर्व कांग्रेस सरकार के समय चर्चा के लिए लाने का प्रयास किया गया था। बाद में तत्कालीन हालात को भांपते को पूर्व सरकार ने इस निर्णय को स्वीकृति नहीं दी। इसमें पूर्व मुख्यमंत्रियों के निजी स्टाफ में बढ़ौतरी करने, डॉक्टर उपलब्ध करवाने और आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने संबंधी प्रस्ताव था।