नशा तस्करी में एक ही परिवार के 3 सदस्यों को सश्रम कारावास

Edited By Kuldeep, Updated: 20 Jan, 2020 10:12 PM

dharamshala drug trafficking family 3 members imprisonment

नशे की तस्करी करने वाले एक ही परिवार के 3 सदस्यों को 11-11 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 1-1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। धर्मशाला के विशेष न्यायाधीश-4 रणजीत सिंह ठाकुर की अदालत ने आरोपियों पर दोष सिद्ध होने पर यह फैसला सुनाया है।

धर्मशाला, (तनुज): नशे की तस्करी करने वाले एक ही परिवार के 3 सदस्यों को 11-11 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 1-1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। धर्मशाला के विशेष न्यायाधीश-4 रणजीत सिंह ठाकुर की अदालत ने आरोपियों पर दोष सिद्ध होने पर यह फैसला सुनाया है। जुर्माना की राशि अदा न करने पर तीनों दोषियों को 1-1 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि 26 जून, 2016 को पालमपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि एक कार में चरस की तस्करी की जा रही है। यह कार सिद्धपुर सरकारी से बिंद्रावन की तरफ आ रही है, जिसके बाद पुलिस टीम ने सिद्धपुर रोड में बिंद्रावन के पास जंगल में नाका लगा दिया। सूचना के आधार पर बताई गई कार के मौके पर पहुंचने पर पुलिस ने उसको जांच के लिए रोका। इस कार में बिंद्रावन निवासी भरत भूषण, उसकी पत्नी सीमा तथा बेटा कमलजीत सवार थे। इस दौरान पुलिस ने कार की तलाशी ली तो ड्राइवर सीट के नीचे एक लिफाफा बरामद किया। इस लिफाफे में चरस की गोलियां बनाकर रखी गई थीं। इस लिफाफे से पुलिस ने 1 किलो 500 ग्राम चरस बरामद की तथा आरोपियों के खिलाफ पुलिस थाना पालमपुर में मामला दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी जिला उप न्यायवादी एलएम शर्मा ने की। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश-4 की अदालत ने आरोपियों पर दोष सिद्ध होने पर तीनों दोषियों को 11-11 वर्ष के सश्रम कारावास सहित 1-1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।

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