दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कठोर कारावास

Edited By Kuldeep, Updated: 20 Aug, 2018 09:07 PM

dharamsala rape accused imprisonment

पुलिस थाना मैक्लोडगंज के तहत पड़ते एक क्षेत्र की अल्पबुद्धि युवती के साथ दुष्कर्म के आरोपी का दोष सिद्ध होने पर दोषी को अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश ज्योत्सना सुमंत डढवाल की अदालत ने 10 साल कठोर कारावास व 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

धर्मशाला: पुलिस थाना मैक्लोडगंज के तहत पड़ते एक क्षेत्र की अल्पबुद्धि युवती के साथ दुष्कर्म के आरोपी का दोष सिद्ध होने पर दोषी को अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश ज्योत्सना सुमंत डढवाल की अदालत ने 10 साल कठोर कारावास व 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी द्वारा जुर्माने की राशि न अदा करने की सूरत में 2 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि 30 जुलाई, 2013 को पीड़िता की बहन ने मां को बताया कि 27 जुलाई को जब वह घर से खेतों में पहुंची तो टपरी पर उसकी बहन नहीं थी उसे आवाजें देने पर कोई उत्तर नहीं मिला। खेतों में टपरी से करीब 300-400 मीटर आगे लगते जंगल में पहुंची तो दोषी करतार सिंह उसके साथ गलत काम कर रहा था और उसे देखकर मौके से भाग गया। सारी घटना सुनने के बाद पीड़िता की मां ने सारी बात पति को बताई। इसके बाद उसके पति ने इसकी शिकायत स्थानीय प्रधान को की। दूरदराज क्षेत्र होने की वजह से 1 अगस्त को इस मामले की शिकायत पुलिस थाना मैक्लोडगंज में मामला दर्ज हुआ।


18 गवाहों ने सरकार के पक्ष में गवाही दी
इसकी शिकायत मिलने पर अन्वेषण अधिकारी शशि पाल शर्मा व उनकी टीम ने मौका स्थल पर जाकर कार्रवाई शुरू करते हुए साक्ष्य एकत्रित करके आरोपी के खिलाफ धारा 396 आई.पी.सी. का चालान कोर्ट में पेश किया। अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश ज्योत्सना सुमंत डढवाल की अदालत में पहुंचे मामले की पैरवी सरकारी वकील एल.एम. शर्मा व भूपेंद्र कटोच ने की। इस मुकद्दमे में सुनवाई के दौरान लगभग 18 गवाहों ने सरकार के पक्ष में गवाही दी। अल्पबुद्धि पीड़िता के साथ घिनौने अपराध होने पर माननीय अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश ज्योत्सना सुमंत डढवाल की अदालत ने 10 साल कठोर कारावास व 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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