दस्तावेजों की पड़ताल के नाम पर लोगों को बेवजह तंग न करे पुलिस : एस.आर. मरड़ी

Edited By Vijay, Updated: 21 Jul, 2019 10:23 PM

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हिमाचल प्रदेश में ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों पर पुलिस शिकंजा कसेगी। बिना सीट बैल्ट वाहन चलाने, बिना हैल्मेट दोपहिया वाहन चलाने और वाहन चालते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करने वालों पर मुख्यरूप से पुलिस की कड़ी नजर रहेगी।

शिमला: हिमाचल प्रदेश में ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों पर पुलिस शिकंजा कसेगी। बिना सीट बैल्ट वाहन चलाने, बिना हैल्मेट दोपहिया वाहन चलाने और वाहन चालते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करने वालों पर मुख्यरूप से पुलिस की कड़ी नजर रहेगी। प्रदेश पुलिस महानिदेशक एस.आर. मरड़ी ने ट्रैफिक नियमों की अनदेखी के खिलाफ अधिकारियों को जीरो टॉलरैंस की नीति अपनाने के निर्देश दिए हंै। सभी रेंजों के आई.जी. और जिला पुलिस अधीक्षकों को इस संबंध में कार्यालय आदेश जारी किए गए हैं।

दस्तावेजों की तभी करें पड़ताल जब चालक तोड़ें ट्रैफिक नियम

कार्यालय आदेशों के तहत स्पष्ट किया गया है कि दस्तावेजों की पड़ताल के नाम पर लोगों को बेवजह तंग न किया जाए। वाहन के दस्तावेजों और चालक के लाइसैंस की तभी पड़ताल की जाए, जब वह ट्रैफिक नियमों की उल्लंघना करते हुए पाया जाए। गौर हो कि प्रदेश में लगातार सड़क हादसे सामने आ रहे हंै। ऐसे में सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार के स्तर पर भी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसके तहत ऐसे ब्लैक स्पॉट भी चिन्हित किए जा रहे हंै जहां सड़क हादसों की संभावना अधिक रहती है। इसके साथ ही कुछ ब्लैक स्पॉट्स को दुरु स्त भी किया जा चुका है।

10 वर्षों में 30,993 सड़क हादसे

प्रदेश में प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में सड़क हादसों के मामले सामने आते हैं। वर्ष 2009 से लेकर 2018 तक प्रदेश में 30,993 सड़क हादसे हुए। इनमें 11,561 लोगों की मौत हुई जबकि 53,909 लोग घायल हो गए। चालू वर्ष के तहत भी 500 से अधिक व्यक्ति सड़क हादसों का शिकार बने हैं।

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