पुलिस हिरासत में सेवानिवृत्त फौजी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

Edited By Vijay, Updated: 23 Jun, 2018 09:10 PM

death of retired soldier in suspected circumstances in police custody

घुमारवीं उपमंडल के तहत आने वाली ग्राम पंचायत डंगार के गांव मैरे निवासी सेवानिवृत्त फौजी की पुलिस हिरासत में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान अशोक कुमार (38) के रूप में की गई है।

घुमारवीं: घुमारवीं उपमंडल के तहत आने वाली ग्राम पंचायत डंगार के गांव मैरे निवासी सेवानिवृत्त फौजी की पुलिस हिरासत में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान अशोक कुमार (38) के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार वह भारतीय सेना की 8 डोगरा रैजीमैंट से सेवानिवृत्त हुआ था। बताया जा रहा है कि बीते कल वह अपने घर पर लड़ाई-झगड़ा कर रहा था। परिजनों ने उसे समझाने का प्रयास किया लेकिन जब कोई बात नहीं बनी तो पुलिस थाना भराड़ी को सूचित कर दिया। पुलिस का एक दल घटना स्थल पर पहुंचा और अशोक कुमार को भारतीय दंड संहिता की धारा 107 व 151 के तहत गिरफ्तार कर पुलिस थाना भराड़ी ले गया।


उल्टियां आने के बाद पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल
पुलिस ने कार्रवाई करने के उपरांत उसे सिविल अस्पताल घुमारवीं पहुंचाया, जहां पर उसका मैडीकल करवाया गया। चिकित्सकों की रिपोर्ट के अनुसार अशोक कुमार ने शराब पी रखी थी। इसके बाद पुलिस उसे दोबारा पुलिस थाना भराड़ी लेकर आई तथा लॉकअप में डाल दिया। शुक्रवार रात लगभग 12 बजे के आसपास अशोक कुमार की तबीयत बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि अशोक कुमार को उल्टियां आनी शुरू हो गई थीं, जिस पर भराड़ी पुलिस अशोक कुमार को गाड़ी में डालकर दोबारा सिविल अस्पताल लेकर आई, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।


मौत के कारणों का अभी तक नहीं चला पता
अशोक कुमार की मौत के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस मामले में डी.एस.पी. घुमारवीं राजेंद्र कुमार जसवाल बताया कि अशोक कुमार की पुलिस हिरासत में मौत हुई है। उन्होंने कहा कि अशोक कुमार को शांति भंग करने के आरोप में हिरासत में लिया गया था। मैडीकल रिपोर्ट के अनुसार अशोक कुमार ने शराब का सेवन कर रखा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का खुलासा कर दिया जाएगा। वहीं इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन की बिलासपुर इकाई के उपप्रधान विपन चंदेल ने न्यायिक जांच की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त फौजी को न्याय मिलना जरूरी है।

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