Edited By Vijay, Updated: 07 May, 2019 11:14 PM
ढली-सोलन-परवाणु राष्ट्रीय उच्चमार्ग फोरलेन निर्माण संबंधित मामले में हाईकोर्ट ने जिलाधीश सोलन को अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता (बिल्डिंग एंड रोड्स) लोक निर्माण विभाग व अन्य संबंधित अधिकारियों सहित 12 जून को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर रहने...
शिमला: ढली-सोलन-परवाणु राष्ट्रीय उच्चमार्ग फोरलेन निर्माण संबंधित मामले में हाईकोर्ट ने जिलाधीश सोलन को अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता (बिल्डिंग एंड रोड्स) लोक निर्माण विभाग व अन्य संबंधित अधिकारियों सहित 12 जून को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर रहने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने कुलदीप सिंह द्वारा याचिका की सुनवाई के दौरान उपरोक्त आदेश पारित किए। हाईकोर्ट ने ढली-सोलन-परमाणु राष्ट्रीय उच्चमार्ग फोरलेन निर्माण मामले में धीमी गति व घटिया तरीके से कार्य करने पर खेद जताया है।
सोलन शहर के साथ लगते स्थानों पर धीमी गति से चल रहा कार्य
बता दें कि न्यायालय ने समय-समय पर केंद्र व राज्य सरकार को फोरलेन के कार्य को लेकर उचित आदेश पारित किए हंै। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि जिला सोलन शहर के साथ लगते स्थानों पर निर्माण कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। सुनवाई के पश्चात कोर्ट ने नैशनल हाईवे अथॉरिटी के प्रोजैक्ट डायरैक्टर, ठेकेदार व उनके सहयोगियों को भी अगली तारीख को कोर्ट में हाजिर रहने के आदेश पारित किए हैं ताकि सोलन के समीप लगते धर्मपुर, बाबा व रबून गांव तथा सोलन बाईपास में उत्पन्न बाधा को दूर करने के लिए चर्चा की जा सके। मामले की सुनवाई 12 जून को होगी।