जानिए शिमला में कोरोना कर्फ्यू के दौरान क्या रहेगी छूट और क्या होंगी पाबंदियां

Edited By Vijay, Updated: 06 May, 2021 07:42 PM

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डीसी शिमला ने बताया कि जिले में 7 मई प्रात: 6 बजे से 17 मई प्रात: 6 बजे तक धारा-144 के तहत कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान दैनिक उपभोग के वस्तुओं की दुकानें सायं 6 बजे तक खुली रहेंगी। उन्होंने बताया कि कर्फ्यू के दौरान एक स्थान...

शिमला (योगराज):  कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जिले में 7 मई प्रात: 6 बजे से 17 मई प्रात: 6 बजे तक धारा-144 के तहत कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। डीसी शिमला आदित्य नेगी ने बताया कि इस दौरान दैनिक उपभोग के वस्तुओं की दुकानें सायं 6 बजे तक खुली रहेंगी। उन्होंने बताया कि कर्फ्यू के दौरान एक स्थान पर 5 लोगों से ज्यादा एकत्रित होने पर प्रतिबन्ध रहेगा तथा शादी समारोह व दाह संस्कार में 20 लोगों के एकत्रित होने की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि शादी समारोह आयोजित करने के लिए सम्बन्धित उपमंडलाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

उन्होंने कहा कि कर्फ्यू के दौरान सिर्फ विशेष कार्य के लिए जैसे वैक्सीन लगवाना, टैस्टिंग करवाने, रोजर्मरा की चीजें खरीदने जिसमें दवाई, राशन व सब्जियां खरीदना इत्यादि की अनुमति होगी। विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए सरिया व सीमैंट आदि की खरीद की जा सकेगी। दैनिक जरूरत की दुकानों के अतिरिक्त अन्य सभी दुकानें व प्रतिष्ठान बन्द रहेंगे। इसके अतिरिक्त ऑटो वर्कशॉप, ढाबे व दवाई की दुकानें एसओपी के तहत सायं 6 बजे तक खुली रहेंगी। कर्फ्यू के दौरान कृषि व बागवानी गतिविधियों को करने की अनुमति रहेगी।

उन्होंने बताया कि 16 मई तक सभी विभागीय कार्यालय बन्द रहेंगे केवल आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले सरकारी कार्यालयों सहित केंद्र सरकार के कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ खुले रहेंगे। इसके अतिरिक्त बैंक, एटीएम व फाइनांशियल सर्विसिज के कार्यालय भी 50 प्रतिशत की उपस्थिति के साथ खुले रहेंगे। उन्होंने बताया कि कार्यालय व बैंक के लिए आने वाले कर्मचारी या अन्य जरूरी सेवाओं के लिए आने वाले लोगों को पहचान पत्र दिखाकर आने-जाने की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि होटल, ढाबों व करियाना की दुकानों के संचालक अपने कर्मचारियों को परिचय पहचान पत्र जारी करें ताकि वे कर्फ्यू के दौरान आवाजाही कर सकें।

डीसी ने बताया कि जरूरी सेवाओं को सुचारू रखने के लिए जो लोग अपना निजी वाहन इस्तेमाल करेंगे उन्हें 50 प्रतिशत सवारी की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान होटलों व पर्यटन गतिविधियों के तहत पर्यटन विभाग द्वारा जारी विशेष मानक संचालन की अनुपालना प्रभावी रहेगी ।

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