कांगड़ा में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलने का समय तय, आपात स्थिति में ही चलेंगे निजी वाहन

Edited By Vijay, Updated: 09 May, 2021 07:36 PM

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जिला कांगड़ा में कोरोना कर्फ्यू की पाबंदियों को सोमवार से सख्त कर दिया गया है। अब जिला में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें केवल 3 घंटे सुबह 8 से 11 बजे तक खुली रहेंगी। इतना ही नहीं सार्वजनिक परिवहन सेवाएं भी 17 मई तक बंद रहेंगी। इस दौरान केवल आपात स्थिति...

धर्मशाला (तनुज): जिला कांगड़ा में कोरोना कर्फ्यू की पाबंदियों को सोमवार से सख्त कर दिया गया है। अब जिला में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें केवल 3 घंटे तक खुली रहेंगी। इतना ही नहीं सार्वजनिक परिवहन सेवाएं भी 17 मई तक बंद रहेंगी। इस दौरान केवल आपात स्थिति के दौरान टैक्सी व अपनी निजी वाहन का प्रयोग किया जा सकता है। रविवार को पत्रकार वार्ता के दौरान जिलाधीश कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति ने कहा कि कोरोना  महामारी के बढ़ते प्रकोप को कम करने के लिए जिला कांगड़ा में सोमवार 10 मई से 17 मई तक सुबह 8 से 11 बजे तक ही आवश्यक खाद्य वस्तुएं की दुकानें खुलेंगी। इसमें सब्जी, दूध, दही, राशन की दुकानें शामिल हैं। कांगड़ा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से बंद रहेगा, केवल गुड्स कैरियर को ही आवाजाही की अनुमति रहेगी तथा निजी वाहनों को आपात स्थिति में ही आवाजाही की स्वीकृति होगी। उन्होंने कहा कि लोगों की मूवमैंट अब सुबह केवल 8 से 11 बजे के बीच ही होगी वो भी केवल आवश्यक वस्तुओं की खरीददारी करने के लिए। अभी मॉर्निंग वॉक पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

कोविड प्रोटोकॉल की अनुपालना के साथ होगा निर्माण कार्य

जिलाधीश ने कहा कि सभी सरकारी, निजी कार्यालय और संस्थान इस दौरान बंद रहेंगे। केवल वर्क फ्रॉम होम होगा जबकि निर्माण कार्य कोविड प्रोटोकॉल की अनुपालना के साथ किए जा सकते हैं। इसके लिए मजदूरों को निर्माण स्थल पर रहने का इंतजाम हो या फिर पैदल निर्माण स्थल तक पहुंचने की सुविधा हो। स्वास्थ्य, बिजली, दूरसंचार, जलापूर्ति व स्वच्छता आदि सभी जरूरी सेवाएं इस दौरान जारी रहेंगी।

बागवानी, कृषि और अन्य परियोजना स्थलों पर चलता रहेगा काम

जिलाधीश ने बताया कि कफ्र्यू के दौरान बागवानी, कृषि स्थलों और अन्य परियोजना स्थलों पर काम चलते रहेंगे। इसके अलावा सभी मनोरंजन गतिविधियों सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, शराब ठेके, अहाता व बार इत्यादि बंद रहेंगे। इसके अलावा अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, टैली मेडिसिन, दवा दुकानें, खाद तथा कीटनाशक दवाइयों की दुकानें, मेडिकल लैब, पशु औषधालय, फार्मा उद्योग व कृषि विक्रय केंद्र भी खुले रहेंगे। इसके अतिरिक्त पोस्ट ऑफिस, बैंक शाखाएं, एटीएम, नॉन बैंकिंग वित्तीय संस्थान न्यूनतम स्टाफ  के साथ खुलेंगे।

जारी रहेगी पैट्रोल-डीजल की सप्लाई

उन्होंने बताया कि पैट्रोल-डीजल कैरोसिन, एलपीजी की सप्लाई इस दौरान जारी रहेगी जबकि अब एनएच के किनारे स्थित ढाबे ही खुल सकते हैं। उन्होंने कहा कि बाहर से आने वालों को कोविड ई-पास पोर्टल पर पंजीकरण करवाना जरूरी होगा।

शादियों में शामिल होने वाले मेहमानों की लिस्ट देना जरूरी

जिलाधीश ने कहा कि शादियों में शामिल होने वाले मेहमानों की लिस्ट अब पंचायत प्रधान व संबंधित एसडीएम के पास देना अनिवार्य होगा। शादियों में निरीक्षण के दौरान सूची में शामिल नामों के अलावा यदि अन्य मेहमान पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

बैंक 10 से 2 बजे तथा पोस्ट ऑफिस 9 से 1 बजे तक खुलेंगे

डीसी कांगड़ा ने कहा कि बैंक में कार्य सुबह 10 बजे से दोपहर बाद 2 बजे तक चलेगा। पोस्ट ऑफिस सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुले रहेंगे। इस समयावधि के दौरान ही उक्त कार्यालयों में कार्य होगा। इसके बाद इन्हें बंद किया जाएगा।

स्कूलों को भी जारी होंगे निर्देश

डीसी कांगड़ा ने कहा कि आने वाले दिनों में स्कूलों को भी कुछ निर्देश जारी किए जाएंगे। इसमें क्लासिज चलाने को लेकर विशेष तौर पर दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि निर्देशों में क्लासिज के समयसीमा को कम करने के लिए कहा जाएगा, जिससे बच्चों पर ज्यादा बोझ न पड़े।

अस्पतालों में बिस्तरों को बढ़ाने का किया जा रहा प्रयास

जिलाधीश ने कहा कि जिला में बढ़ते संक्रमित मरीजों के आंकड़ों को देखते हुए अस्पतालों में बिस्तरों को बढ़ाने का प्रयास जारी है। टीएमसी में 25 अतिरिक्त बिस्तरों की व्यवस्था की जा रही है। नूरपुर अस्पताल का भी निरीक्षण किया गया है। इतना ही नहीं पपरोला में 50 बिस्तरों की व्यवस्था हो गई है तथा सोमवार शाम तक 50 अतिरिक्त बिस्तरों की व्यवस्था हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला में आईसीयू बिस्तरों की व्यवस्था लिमिटेड है बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है कि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। इसके अलावा जिला में ऑक्सीजन सिलैंडर की व्यवस्था भी पर्याप्त है।

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