Edited By Ekta, Updated: 01 Nov, 2018 12:13 PM
दीवाली उत्सव के दौरान आग लगने की घटनाओं और प्रदूषण को रोकने के लिए जिला प्रशासन की ओर से एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। डी.सी. यूनुस ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार दीवाली के दौरान शाम को केवल 8 और 10 बजे के बीच ही पटाखे...
कुल्लू (ब्यूरो): दीवाली उत्सव के दौरान आग लगने की घटनाओं और प्रदूषण को रोकने के लिए जिला प्रशासन की ओर से एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। डी.सी. यूनुस ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार दीवाली के दौरान शाम को केवल 8 और 10 बजे के बीच ही पटाखे चलाए जा सकते हैं जबकि क्रिसमस और नववर्ष की पूर्व संध्या पर रात 11:55 से साढ़े 12 बजे तक पटाखे चलाने की अनुमति रहेगी। अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों और साइलैंस जोन घोषित किए गए अन्य क्षेत्रों में पटाखे नहीं चलाए जा सकते हैं।
डी.सी. ने बताया कि नगर निकाय क्षेत्रों कुल्लू, मनाली, भुंतर और बंजार में खतरनाक पटाखों जैसे हवाई रॉकेट, डे कट नाइट और कट रॉकेट इत्यादि की बिक्री, भंडारण और प्रयोग पर पूर्णतय: प्रतिबंध लगाया गया है। उक्त क्षेत्रों में यह प्रतिबंध 7 नवम्बर तक लागू रहेगा। यूनुस ने बताया कि कुल्लू शहर में अभी दशहरा उत्सव की अस्थायी दुकानें लगी हुई हैं। कुल्लू शहर के अलावा मनाली, भुंतर और नगर निकाय क्षेत्र बंजार में भी काफी घनी आबादी है। इसी के मद्देनजर जिला के सभी नगर निकाय क्षेत्रों में दीवाली उत्सव के दौरान विशेष एहतियात बरती जाएगी। इसी कड़ी में नगर निकाय क्षेत्रों में खतरनाक पटाखों पर पूर्णतय: रोक लगाई जा रही है। डी.सी. ने कहा कि केवल लाइसैंस धारक व्यवसायी ही पटाखों की बिक्री कर सकते हैं।
यहां बेचे जाएंगे पटाखे
कुल्लू शहर में केवल रथ मैदान और अखाड़ा बाजार के रामबाग में खुले स्थान पर अस्थायी दुकानें लगाकर पटाखे बेचे जा सकते हैं। शहर में सामूहिक रूप से पटाखे चलाने के लिए सरवरी का नेहरू पार्क, पुलिस मैदान बाशिंग और अखाड़ा बाजार में सब्जी मंडी का मैदान निर्धारित किया गया है। डी.सी. ने सभी जिलावासियों को दीवाली की शुभकामनाएं देते हुए स्वच्छ व सुरक्षित दीवाली मनाने की अपील की है।