Edited By Vijay, Updated: 13 Nov, 2019 09:41 PM
बड़ा समाहल गांव में वृद्धा के साथ घटित अमानवीय बर्ताव की घटना को लेकर जांच कर रहे पुलिस जांच अधिकारी द्वारा बुधवार को पीड़िता को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट की अदालत में भारतीय दंड संहिता की धारा 164 के तहत बयान दर्ज करवाने उनकी दोनों...
सरकाघाट (ब्यूराे): बड़ा समाहल गांव में वृद्धा के साथ घटित अमानवीय बर्ताव की घटना को लेकर जांच कर रहे पुलिस जांच अधिकारी द्वारा बुधवार को पीड़िता को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट की अदालत में भारतीय दंड संहिता की धारा 164 के तहत बयान दर्ज करवाने उनकी दोनों पुत्रियों और दामादों के साथ लाया गया, जहां पीड़िता ने अपना बयान दर्ज करवाया, वहीं जांच अधिकारी ने बड़ी बेटी व दामाद के बयान भी दर्ज किए।
हत्या के प्रयास की धारा जोड़ने की मांग
पीड़िता के परिजनों का कहना है कि वायरल वीडियो में माचिस लाने तथा पानी श्मशानघाट में ही पिलाने की बात भी कही जा रही थी, जिससे लगता है कि उनकी नीयत पीड़िता को जान से खत्म करने की थी। यदि घटना के समय वहां एचआरटीसी की बस न आती तो पीड़िता की जान खतरे में पड़ जाती। जान बचाने को पीड़िता बस में चढ़ गई और अपनी बेटी के घर बरच्छवाड़ आ गई। परिजन आरोपियों के खिलाफ जान से मारने का प्रयास करने की धारा जोड़ने की मांग भी कर रहे हैं। अभी पुलिस बस के चालक-परिचालक के बयान भी दर्ज करेगी।
मशाल संस्था ने सरकाघाट में किया मौन प्रदर्शन
उधर, महिला एसोसिएशन फॉर सेविंग्ज, हैल्थ, अवेयरनैस एंड लिटरेसी (मशाल) ने समाहल गांव की जघन्य आपराधिक घटना की निंदा करते हुए सरकाघाट में अंधविश्वास के विरोध और महिला सम्मान के पक्ष में जागरूकता एवं सद्भावना बैठक आयोजित करके सरकाघाट बाजार में जुलूस निकाला और मौन प्रदर्शन किया।