करोड़ों का Tax वसूलने की तैयारी में निगम, डिफाल्टरों को दिया 4 दिन का अल्टीमेटम

Edited By kirti, Updated: 28 Dec, 2018 10:30 AM

crores of taxation corporation prepares tax

शहर के अढ़ाई हजार डिफाल्टरों को नगर निगम ने 4 दिनों के भीतर लंबित प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने का अल्टीमेटम दिया है। एम.सी. ने डिफाल्टरों को 31 दिसम्बर तक टैक्स जमा करवाने का समय दिया है। इसके बाद एक जनवरी से डिफाल्टरों की संपत्ति अटैच करने

शिमला : शहर के अढ़ाई हजार डिफाल्टरों को नगर निगम ने 4 दिनों के भीतर लंबित प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने का अल्टीमेटम दिया है। एम.सी. ने डिफाल्टरों को 31 दिसम्बर तक टैक्स जमा करवाने का समय दिया है। इसके बाद एक जनवरी से डिफाल्टरों की संपत्ति अटैच करने व उनके नाम सार्वजनिक करने की प्रक्रिया एम.सी. शुरू कर देगा। प्रशासन ने साफ कहा है कि जो डिफाल्टर आगामी 4 दिनों के भीतर टैक्स जमा नहीं करवाएगा उसकी संपत्ति अटैच कर दी जाएगी, साथ ही 15 बड़े डिफाल्टरों की संपत्ति का किराया अटैच किया जाएगा। इसके साथ ही समाचार पत्रों में सभी डिफाल्टरों की लिस्ट को प्रकाशित किया जाएगा।

करोड़ों रुपए निगम ने वसूल करने

नगर निगम की कर शाखा की ओर से 3,600 डिफाल्टरों को नोटिस जारी किए गए थे। इनमें से अब अढ़ाई हजार डिफाल्टर ऐसे रह गए हैं जिन्होंने अब तक टैक्स का भुगतान नहीं किया है जबकि अवधि खत्म होने को केवल 4 दिन शेष रह गए हैं। नगर निगम इन डिफाल्टरों पर 5 प्रतिशत जुर्माना लगा रहा है, साथ ही बिल पर 1 प्रतिशत ब्याज वसूल कर रहा है। इन डिफाल्टरों से नगर निगम को 5 करोड़ 83 लाख रुपए की रिकवरी करनी है। नगर निगम ने सैक्शन 124 के तहत डिफाल्टरों को ये नोटिस जारी किए हैं। इसके तहत बिल का भुगतान न करने पर संपत्ति कुर्क करने का प्रावधान है। राजधानी के 30 बड़े डिफाल्टर ऐसे हैं जिनसे करोड़ों रुपए निगम ने वसूल करने हैं लेकिन ये डिफाल्टर टैक्स का भुगतान नहीं कर रहे हैं।

निगम का यह सबसे बड़ा डिफाल्टर

इन डिफाल्टरों की सूची में आई.एस.बी.टी. से नगर निगम को 4 करोड़ रुपए की रिकवरी करनी है। निगम का यह सबसे बड़ा डिफाल्टर है। वहीं शहर के सरकारी अस्पताल से भी निगम को टैक्स की वसूली करनी है। राजधानी के दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल से नगर निगम को 44,71,780 रुपए के प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली करनी है। इसके अलावा सरकारी महकमों की लिस्ट में शिक्षा, आई.पी.एच., सरकारी स्कूल व कालेज शामिल हैं। डिफाल्टरों की लिस्ट कोर्ट के समक्ष रखेगा एम.सी. वहीं प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान न करने वाले डिफाल्टरों की लिस्ट एम.सी. कोर्ट के समक्ष पेश करेगा। कोर्ट के आदेशों के बाद ही निगम ने डिफाल्टरों को नोटिस जारी किए थे ताकि निगम को टैक्स से आमदनी हो सके।

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