कोर्ट ने अस्थायी रूप से बहाल की पंचायत उपप्रधान की शक्तियां, पढ़ें क्या है मामला

Edited By Vijay, Updated: 01 Sep, 2018 06:59 PM

court temporarily restored the powers of panchayat sub prime

विधानसभा क्षेत्र इंदौरा के अंतर्गत ग्राम पंचायत डैंकवां के उपप्रधान सतीश कुमार की उपप्रधान पद की शक्तियां अस्थायी रूप से बहाल कर दी गई हैं। जिला दंडाधिकारी की अदालत में अपील करने पर इस बारे सूचना जारी की गई है।

इंदौरा (अजीज): विधानसभा क्षेत्र इंदौरा के अंतर्गत ग्राम पंचायत डैंकवां के उपप्रधान सतीश कुमार की उपप्रधान पद की शक्तियां अस्थायी रूप से बहाल कर दी गई हैं। जिला दंडाधिकारी की अदालत में अपील करने पर इस बारे सूचना जारी की गई है। इस संदर्भ में जिला दंडाधिकारी द्वारा सुनवाई की आगामी तिथि 9 अक्तूबर, 2018 तक के लिए उसके पद पर बने रहने के लिए स्टे लगाया गया है।

यह है मामला
गौरतलब है कि उक्त पंचायत के उपप्रधान पर सरकारी भूमि पर कब्जा करने का आरोप लगाया गया था और वर्ष 2016 में एस.डी.एम. नूरपुर की अदालत में मुकद्दमा दर्ज किया गया था, जिसे बाद में एस.डी.एम. धर्मशाला को स्थानांतरित कर दिया गया और एस.डी.एम. धर्मशाला की अदालत में 2 वर्ष 8 माह चले उक्त मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए उसे पद से बर्खास्त करने के आदेश दिए गए थे, साथ ही उसे अपील करने का एक माह का समय भी दिया गया था लेकिन अब उसने अपने अपील करने के अधिकार का प्रयोग करते हुए जिला दंडाधिकारी धर्मशाला के समक्ष अपील की, जिस पर प्रारंभिक रूप से उक्त सुनवाई की तिथि तक उसके पद पर बने रहने हेतु स्टे लगाया गया है।

क्या कहते हैं डी.पी.ओ. धर्मशाला
डी.पी.ओ. धर्मशाला अश्विनी शर्मा ने बताया कि माननीय अदालत द्वारा ग्राम पंचायत डैंकवां के उपप्रधान सतीश कुमार के पद पर बने रहने के स्टे आदेश प्राप्त हुए हैं। आगामी निर्णय अथवा आदेश तक वे अपने पद पर बने रहेंगे और यथापूर्व अपनी उपप्रधान पद की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत हैं।

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