Edited By kirti, Updated: 25 May, 2018 03:12 PM
नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में हमीरपुर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पदम सिंह ठाकुर ने अहम फैसला सुनाते हुए दोषी युवक को 3 अलग-अलग धाराओं के तहत दस साल की कठोर सजा सुनाई है। साथ ही हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी जसपाल उर्फ जस्सू निवासी...
हमीरपुर(अरंविद):नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में हमीरपुर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पदम सिंह ठाकुर ने अहम फैसला सुनाते हुए दोषी युवक को 3 अलग-अलग धाराओं के तहत दस साल की कठोर सजा सुनाई है। साथ ही हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी जसपाल उर्फ जस्सू निवासी सरकाघाट नाबालिग लड़की को भोरंज से बहला फुसला कर ले गया था और उसके साथ बलात्कार किया था। गौरतलब है कि 28 जुलाई 2017 को भोरंज निवासी लड़की के पिता ने शिकायत दर्ज करवाई थी। जिस पर अदालत में अारोपी के खिलाफ मामला चला हुआ था। मुकदमे की तफतीश एएसआई ज्ञान चंद ने की और पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट में भी बलात्कार होने की पुष्टि हुई थी।