Edited By Vijay, Updated: 11 Jun, 2022 12:06 AM
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डाॅ. परमिंदर सिंह अरोड़ा की अदालत ने एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार दिया है। दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 25000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने की स्थिति में उसे एक...
सोलन (ब्यूरो): अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डाॅ. परमिंदर सिंह अरोड़ा की अदालत ने एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार दिया है। दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 25000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने की स्थिति में उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जिला न्यायवादी एमके शर्मा ने बताया कि यह मामला नालागढ़ में दर्ज हुआ था। यहां पर एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। एक दिन परिवार मंदिर में भंडारा खाने गया था। पिता ने अपने दोनों बच्चों को भंडारे का प्रसाद ग्रहण करवाया और उन्हें अपनी झुग्गीनुमा कमरे में सुला दिया और स्वयं वहां भंडारा खाने गया। जब वापस लौटा तो घर में उसकी बेटी रो रही थी। जानकारी जुटाने पर खुलासा हुआ कि राम किशोर निवासी उत्तर प्रदेश ने उसके साथ दुराचार किया है। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज किया और अदालत में चालान पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने राम किशोर को दोषी करार देते हुए उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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