10 लाख रुपए फिरौती मांगने वाले 2 दोषियों को कोर्ट ने सुनाई ये सजा

Edited By Vijay, Updated: 15 Jan, 2021 11:04 PM

court sentenced 2 convicts in ransom case

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जिला सिरमौर की अदालत ने 10 लाख की फिरौती मांगने और जान से मारने की धमकी देने वाले मुजरिम अंकुश निवासी भेडथल छछीरोली जिला यमुना नगर हरियाणा तथा आकाश निवासी हरिपुर खोल जिला सिरमौर को आईपीसी की अलग-अलग धाराओं के तहत 3-3 साल का...

नाहन (साथी): मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जिला सिरमौर की अदालत ने 10 लाख की फिरौती मांगने और जान से मारने की धमकी देने वाले मुजरिम अंकुश निवासी भेडथल छछीरोली जिला यमुना नगर हरियाणा तथा आकाश निवासी हरिपुर खोल जिला सिरमौर को आईपीसी की अलग-अलग धाराओं के तहत 3-3 साल का साधारण कारावास व प्रत्येक को 9,000 रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए। जुर्माना न देने की सूरत में मुजरिमों को 2 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

अतिरिक्त जिला न्यायवादी रूमीन्द्र बैंस ने बताया कि कालाअंब निवासी अमित गोयल की शिकायत पर 2016 में पुलिस में मामला दर्ज हुआ था जिसके अनुसार अमित गोयल से किसी ने मोबाइल पर 10 लाख की फिरौती की मांग बार-बार की और यह भी धमकी दी कि अगर यह रक म नहीं दी तो वह उसके बीवी व बच्चों को गोली मार देगा। बैंस ने बताया कि मुजरिमों को दबोचने के लिए पुलिस ने जाल बिछाया। अमित ने फिरौती देने के लिए दोनों मुजरिमों को सुकेती रोड पर खड्ड के पास बुलाया। जैसे ही रकम लेने के लिए दोनों मुजरिम मौके पर पहुंचे आसपास पहाड़ी पर छिपे पुलिस जवानों ने दोनों को दबोच लिया।

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