Edited By Punjab Kesari, Updated: 29 Mar, 2018 01:56 AM
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जिला सिरमौर डा. अबिरा बासु ने छात्रा से छेड़छाड़ व व चाकू से वार करने के दोषी धीरज वर्मा पुत्र किशन वर्मा निवासी देवठी जिला सोलन को भा.दं.सं. की धारा 354, 324 व 506 के तहत 3 साल की कैद व 6,000 रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश...
नाहन: मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जिला सिरमौर डा. अबिरा बासु ने छात्रा से छेड़छाड़ व व चाकू से वार करने के दोषी धीरज वर्मा पुत्र किशन वर्मा निवासी देवठी जिला सोलन को भा.दं.सं. की धारा 354, 324 व 506 के तहत 3 साल की कैद व 6,000 रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए हैं। जुर्माना न अदा करने की सूरत में दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। उप जिला न्यायवादी रूमिंद्र बैंस ने बताया कि नर्सिंग कालेज की छात्रा की शिकायत पर दोषी के खिलाफ सितम्बर, 2014 में मामला पुलिस में दर्ज हुआ था। छात्रा की शिकायत के अनुसार दोषी धीरज वर्मा वर्ष 2009 से उसे लगातार परेशान करता आ रहा था।
बस में सवार छात्रा व अन्य युवक को चाकू से किया था घायल
3 सितम्बर, 2014 को छात्रा जब छुट्टियां समाप्त होने के बाद अपने घर से बड़ू साहिब कालेज जा रही थी तो उस वक्त दोषी उसका पीछा करते हुए बस में सवार हो गया। जब बस गिरि पुल बाजार पहुंची तो दोषी ने चाकू निकालकर उसकी गर्दन पर वार कर दिया। इस हमले में छात्रा के बाएं हाथ में चोट आई। इस बीच लड़की के साथ बैठे दीपक ने बीच बचाव किया तो दोषी ने उसे भी जख्मी कर दिया। उप जिला न्यायवादी ने बताया कि पुलिस ने तफ्तीश पूरी होने के बाद दोषी के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। अदालत ने तथ्यों के आधार पर सजा सुनाई।