Edited By Vijay, Updated: 05 Jun, 2022 12:29 AM
काॅलेज से घर लौट रही छात्रा का बाइक पर पीछा करने व उसे तंग करने का दोष सिद्ध होने पर अदालत ने 2 दोषियों को 6-6 महीने कैद व 1500-1500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें 3 महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी।
ज्वाली (ब्यूरो): काॅलेज से घर लौट रही छात्रा का बाइक पर पीछा करने व उसे तंग करने का दोष सिद्ध होने पर अदालत ने 2 दोषियों को 6-6 महीने कैद व 1500-1500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें 3 महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी। शिकायतकर्ता सहित 5 अन्य गवाहों व अभियोजन तथा बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायिक दंडाधिकारी ज्वाली विवेक कायस्थ की अदालत ने शनिवार को यह फैसला सुनाया।
सहायक जिला न्यायवादी रवि कुमार ने बताया कि 12 अप्रैल, 2013 को ज्वाली उपमंडल की छात्रा देहरी काॅलेज से पैदल घर लौट रही थी तो आरोपी केवल कुमार व प्रदीप कुमार ने बाइक पर सवार होकर उसके आगे-पीछे चक्कर काटने शुरू कर दिए तथा एक सुनसान जगह पर बाइक रोककर उसे तंग करने लगे। छात्रा ने इसका विरोध किया तथा फतेहपुर पुलिस थाना में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 354डी के तहत मामला दर्ज किया था। अदालत में चली सुनवाई में दोनों आरोपियों के खिलाफ जुर्म साबित होने पर उक्त सजा सुनाई गई।
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