छात्राओं से अश्लील हरकतें करना पड़ा महंगा, अध्यापक को मिली उम्रकैद की सजा

Edited By Vijay, Updated: 17 Jan, 2019 12:00 AM

court gave punishment to teacher

जिला के एक स्कूल के अध्यापक को राजेश तोमर विशेष न्यायाधीश (सैशन जज) की अदालत ने छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें करने का दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है, साथ ही उक्त स्कूल के केंद्रीय मुख्याध्यापक को इस मामले में भारतीय दंड संहिता की...

चम्बा: जिला के एक स्कूल के अध्यापक को राजेश तोमर विशेष न्यायाधीश (सैशन जज) की अदालत ने छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें करने का दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है, साथ ही उक्त स्कूल के केंद्रीय मुख्याध्यापक को इस मामले में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए एक वर्ष की कैद व 10 हजार रुपए का जुर्माना किया है। जिला उप न्यायवादी कंवर उदय सिंह ने बताया कि 15 अगस्त 2015 को स्कूल की छात्राओं के साथ अध्यापक द्वारा अश्लील हरकत करने का मामला दर्ज हुआ।

जांच प्रक्रिया में सही पाए गए थे छात्राओं के आरोप

15 अगस्त को तीसरी, चौथी व पांचवीं कक्षा में शिक्षा ग्रहण करने वाली कुछ छात्राओं के अभिभावकों ने स्कूल में आकर बताया कि स्कूल में तैनात अध्यापक राज कुमार उनकी बेटियों के साथ अश्लील व गंदी हरकतें करता है। इस मामले के सामने आने पर जांच प्रक्रिया शुरू की गई तो पाया कि छात्राओं ने जो आरोप लगाए थे वे सही थे। स्कूल प्रबंधन समिति प्रधान के समक्ष जब छात्राओं के बयान कलमबद्ध किए गए तो उसी स्कूल की करीब 8 और छात्राओं ने उक्त अध्यापक की अश्लील हरकतों को लेकर मुंह खोला, जिसके चलते उनके भी बयान दर्ज किए गए।

केंद्रीय मुख्य अध्यापक को थी कारनामों की जानकारी

जांच में यह भी पाया गया कि उक्त स्कूल के केंद्रीय मुख्य अध्यापक के पद पर तैनात सरदार सिंह को उक्त अध्यापक के इन कारनामों के बारे में जानकारी थी लेकिन उसने न तो अपने बड़े स्तर के अधिकारी को और न ही पुलिस को इस बारे में जानकारी दी।

अदालत में पेश हुए 34 गवाह

मामला सामने आने पर पुलिस थाना चुवाड़ी में भारतीय दंड संहिता की धारा 354(ए), 377, 376(2)एफ, 202, 506 के तहत इस मामले को दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस ने अपनी जांच प्रक्रिया को पूरा करने के बाद माननीय अदालत में चालान पेश किया। आरोपी के खिलाफ अदालत में 34 गवाहों के साथ मामले से जुड़े साक्ष्य व तथ्य सामने रखे गए। अदालत ने सभी गवाहों के बयानों व तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मुख्य आरोपी को उम्रकैद तो केंद्रीय मुख्याध्यापक को एक वर्ष की कैद के साथ जुर्माने की सजा सुनाई।

किन-किन धाराओं के तहत सुनाई सजा

मामले के मुख्य आरोपी अध्यापक राज कुमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354(ए), 376(2), 506 व पोस्को एक्ट की धारा 6 व 12 के तहत दोषी करार देते हुए उम्रकैद व जुर्माने की सजा सुनाई, वहीं केंद्रीय मुख्याध्यापक सरदार सिंह को धारा 202 व 21(2) के तहत दोषी करार देते हुए एक वर्ष की कैद व 10 हजार रुपए के जुर्माने की सुजा सुनाई। जुर्माना न अदा करने की सूरत में सरदार सिंह को 3 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!