नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को 7 साल का कठोर कारावास

Edited By Vijay, Updated: 19 Jun, 2019 10:32 PM

court gave punishment to rape accused

एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी का दोष सिद्ध हो जाने पर विशेष न्यायाधीश जे.के. शर्मा की अदालत ने दोषी को 7 वर्ष कठोर कारावास व 50 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।

धर्मशाला (नरेश): एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी का दोष सिद्ध हो जाने पर विशेष न्यायाधीश जे.के. शर्मा की अदालत ने दोषी को 7 वर्ष कठोर कारावास व 50 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने की सूरत में दोषी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। इसके साथ ही पीड़िता को 25 हजार रुपए बतौर प्रतिपूर्ति हर्जाना भी अदा करना होगा।

जंगल से लकड़ियां लाने गई थी नाबालिग लड़की

जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि पुलिस थाना बैजनाथ में 12 अप्रैल, 2018 को पीड़िता ने आरोप लगाया था कि एक माह पहले वह स्कूल से आने के बाद जंगल में लकड़ियां लाने गई थी। उसी दौरान जंगल में मौजूद आरोपी बल्लु ने मौके का फायदा उठाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस थाना में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेते हुए पीड़िता व आरोपी का मैडीकल करवाया और उत्तरी रेंज फोरैंसिक लैब धर्मशाला से इसकी रिपोर्ट भी हासिल की।  इस मामले में पीड़िता के बुजुर्ग पिता के अलावा उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था इसलिए उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसे बालिका आश्रम में रखा गया।

अदालत में पेश हुए 15 गवाह

विशेष न्यायाधीश जे.के. शर्मा की अदालत में पहुंचे मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने की। इस मामले में से अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 15 गवाह इस मामले में पेश किए गए और बुधवार को गवाहों की गवाही और पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोषी को 7 साल कठोर कैद व 50 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।

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