मानसिक बीमारी से ग्रस्त पत्नी को जहर देकर मारने वाले को कोर्ट ने दी ये सजा

Edited By Vijay, Updated: 25 Jun, 2019 11:09 PM

court gave punishment to murder accused

पत्नी की मानसिक बीमारी से खफा पति द्वारा दवाई के साथ सल्फास खिलाकर हत्या करने व जुर्म छिपाने के आरोपी का दोष सिद्ध होने पर दोषी पति को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-2 कृष्ण कुमार की अदालत ने उम्रकैद व 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

धर्मशाला (नरेश): पत्नी की मानसिक बीमारी से खफा पति द्वारा दवाई के साथ सल्फास खिलाकर हत्या करने व जुर्म छिपाने के आरोपी का दोष सिद्ध होने पर दोषी पति को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-2 कृष्ण कुमार की अदालत ने उम्रकैद व 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इसकी जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी संदीप अग्रिहोत्री ने बताया कि बलविंद्र सिंह निवासी मोरड़ सिल्ल ज्वालामुखी की शादी वर्ष 2003 में नौशहरा देहरा की रीना देवी से हुई थी। शादी के कुछ समय के बाद रीना देवी मानसिक बीमारी से ग्रस्त हो गई और हमीरपुर के निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। अपनी पत्नी की बीमारी से परेशान बलविंद्र सिंह कई दफा अपने ससुराल वालों को धमकी देता था कि वह पत्नी की बीमारी से परेशान हो चुका है और किसी दिन उसे मार देगा।

रात को खाना खाने के बाद दवाई के साथ खिला दी थी सल्फास

26 अक्तूबर, 2017 को हमीरपुर में पत्नी व सास के साथ हमीरपुर में दवाई लेने के बाद नौशेहरा में अपने ससुराल में रुके बलविंद्र ने रात को खाना खाने के बाद अपनी पत्नी को दवाई के साथ सल्फास भी मिलाकर खिला दी। अगली सुबह रीना अपने कमरे में मृत मिली थी। परिजनों के पूछने पर बलविंद्र ने बताया कि उसने अपनी पत्नी को डॉक्टर की बताई हुई दवाइयां ही खिलाई थीं लेकिन रीना के परिजन उसकी बात से सहमत नहीं हुए और 27 अक्तूबर, 2017 को पुलिस थाना हरिपुर में शिकायत दर्ज करवाई थी।

अस्पताल में जाने से पहले बना लिया था मारने का प्लान

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जब यह सामने आया कि रीना देवी की मौत फोसफिक गैस की वजह से हुई है तो बलविंद्र ने पूछताछ के दौरान बताया कि सल्फास खिलाकर उसका रैपर नष्ट कर दिया था। उसने यह भी बताया था कि अस्पताल में जाने से पहले उसने रीना को मारने का प्लान बनाया था और नादौन आने से पूर्व ही उसके लिए सल्फास ले आया था। इस मामले की पैरवी करने वाले उप जिला न्यायवादी संदीप अग्रिहोत्री ने कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 19 गवाह पेश किए गए।

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