मैडीकल स्टोर में बैन मैडीसिन रखना पड़ा महंगा, संचालक को कोर्ट ने सुनाई ये सजा

Edited By Vijay, Updated: 28 Dec, 2019 11:26 PM

court gave punishment to medical store operator

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ऊना मनीषा गोयल की अदालत ने बिना वैद्य दस्तावेजों के प्रतिबंधित दवाइयां रखने के मामले में मैडीकल स्टोर संचालक को विभिन्न धाराओं के तहत एक साल की सजा सुनाई है और 50 हजार रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए हैं।

ऊना (ब्यूरो): अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ऊना मनीषा गोयल की अदालत ने बिना वैद्य दस्तावेजों के प्रतिबंधित दवाइयां रखने के मामले में मैडीकल स्टोर संचालक को विभिन्न धाराओं के तहत एक साल की सजा सुनाई है और 50 हजार रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए हैं। जिला न्यायवादी भीष्म चंद ठाकुर ने बताया कि गगरेट स्थित मैडीकल स्टोर संचालक विक्रम चंद को ड्रग्ज एंड कॉस्मैटिक एक्ट 1940 की धारा 28 और 28ए के तहत 6-6 माह की कैद की सजा सुनाई और इन धाराओं के तहत 20-20 हजार रुपए जुर्माना भरने के निर्देश दिए हैं।

जुर्माना न देने पर 1-1 साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी जबकि धारा 27डी के तहत एक साल की कैद की सजा सुनाते हुए 10 हजार रुपए जुर्माना भरने के आदेश दिए हैं। जुर्माना न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जिला न्यायवादी ने बताया कि ड्रग इंस्पैक्टर और एसएचओ गगरेट ने वर्ष 2008 में गगरेट स्थित शर्मा मैडीकल स्टोर का निरीक्षण किया था, जिसमें कुछ ऐसी दवाइयां मिली थीं, जिनका कोई रिकॉर्ड मैटेंन नहीं पाया गया था। इसके बाद चालान अदालत में पेश किया गया। अदालत द्वारा स्टोर संचालक को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई है।

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