चरस तस्कर को 14 साल का कठोर कारावास व डेढ़ लाख जुर्माने की सजा

Edited By Vijay, Updated: 24 Sep, 2019 06:51 PM

court gave punishment to hashish smuggler

कुल्लू जिला में चरस तस्करी के मामले में एक चरस तस्कर को कोर्ट ने 14 साल कठोर कारावास व डेढ़ लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि न भरने पर दोषी को एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

कुल्लू (दिलीप): कुल्लू जिला में चरस तस्करी के मामले में एक चरस तस्कर को कोर्ट ने 14 साल कठोर कारावास व डेढ़ लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि न भरने पर दोषी को एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। जिला उप न्यायवादी पंकज धीमान ने बताया कि 30 अक्तूबर, 2017 को जब पुलिस पार्टी जिया के पास चैकिंग कर रही थी तो उस दौरान उक्त नेपाली व्यक्ति से साढ़े 5 किलो चरस बरामद हुई।

इसके बाद पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने 10 गवाहों के बयान के आधार पर इस मामले में मंगलवार को चरस तस्कर को 14 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई और डेढ़ लाख रुपए जुर्माना भी किया। उन्होंने कहा कि आरोपी चरस तस्कर को जुर्माने की राशि न भरने पर 1 साल के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!