नशा तस्कर को 11 वर्ष कठोर कारावास व डेढ़ लाख रुपए जुर्माने की सजा

Edited By Vijay, Updated: 05 Sep, 2020 11:56 PM

court gave punishment to drug smuggler

दुकान की आड़ में नशा तस्करी करने वाले आरोपी के खिलाफ जुर्म साबित होने पर न्यायालय ने दोषी को 11 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही दोषी को डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

धर्मशाला (तनुज): दुकान की आड़ में नशा तस्करी करने वाले आरोपी के खिलाफ जुर्म साबित होने पर न्यायालय ने दोषी को 11 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही दोषी को डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 3 वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी। धर्मशाला न्यायालय के विशेष जज-4 रणजीत सिंह ठाकुर ने दोषी कुलदीप चंद निवासी शीतला स्वाणा जसवां कोटला को यह सजा सुनाई है।

जिला न्यायावादी राजेश वर्मा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि कुलदीप चंद चिंतपूर्णी में दुकान व एसटीडी बूथ चलाता था। देहरा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 3 जुलाई, 2016 को कुलदीप चंद से 100 ग्राम चरस व 100 ग्राम अफीम तथा 30,500 रुपए नकद बरामद किए थे। इसके बाद पुलिस ने उसके घर में दबिश देकर कुल 1 किलो 600 ग्राम चरस व 600 ग्राम अफीम के साथ-साथ 1 लाख 30 हजार रुपए नकद, 3 अमेरिकी डॉलर व 7 बोरियां में भरे हुए 1, 2 व 10 रुपए के सिक्के बरामद किए। इसके अलावा उसके घर से 8 जोड़ी सोने की बालियां, 2 जोड़ी टॉप्स, 4 अंगूठियां, 2 लॉकेट, 3 नाक में डालने वाली तिल्लियां, 4 चेन, 1 नत्थ, 1 टिक्का, 1 सिंगल बाली, 1 जोड़ी पायल चांदी की व अन्य चांदी के गहने तथा अन्य संदिग्ध सामग्री भी बरामद की थी।

पुलिस कार्रवाई के उपरांत आरोपी के खिलाफ मामला न्यायालय में विचाराधीन था, जिस पर शनिवार फैसला सुनाया गया है। मामले की पैरवी उपन्यायवादी संदीप अग्निहोत्री तथा एलएम शर्मा द्वारा की गई। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 16 गवाह पेश किए गए। गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने दोषी कुलदीप चंद को उक्त सजा सुनाई है।

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