कोर्ट ने चूरा-पोस्त रखने के आरोपी को सुनाई कठोर कारावास की सजा

Edited By Vijay, Updated: 02 Feb, 2021 07:49 PM

court gave punishment to convict of sawdust poppy case

एडीशनल सैशन जज-2 जिया लाल आजाद की अदालत ने चूरा-पोस्त रखने के आरोपी को दोषी पाते हुए उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और 1 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का भी आदेश दिया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी को 1 वर्ष का साधारण कारावास...

ऊना (विशाल): एडीशनल सैशन जज-2 जिया लाल आजाद की अदालत ने चूरा-पोस्त रखने के आरोपी को दोषी पाते हुए उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और 1 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का भी आदेश दिया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी को 1 वर्ष का साधारण कारावास भुगतना होगा। जिला न्यायवादी भीष्म चंद ने बताया कि 4 दिसम्बर, 2017 को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जिला मुख्यालय के नजदीकी गांव बसोली के वार्ड नंबर-6 निवासी यशपाल उर्फ सोनू के घर में दबिश दी व तलाशी में उसकी पशुशाला से 270 किलो 53 ग्राम चूरा-पोस्त बरामद हुआ।

पुलिस ने नशीले पदार्थ की बरामदगी के बाद आरोपी यशपाल और सोनू के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 15 के तहत केस दर्ज कर लिया। बाद में मामले को कोर्ट में ले जाया गया, जहां उपजिला न्यायवादी सोहन सिंह कौंडल ने सरकार की तरफ से इस केस की पैरवी की। जिला न्यायवादी भीष्म चंद ने बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-2 जिया लाल आजाद की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यशपाल को दोषी करार देते हुए उसे उपरोक्त सजा सुनाई है।

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