Bank को जारी किया Cheque हुआ बाऊंस, Court ने आरोपी को सुनाई ये सजा

Edited By Vijay, Updated: 18 Apr, 2019 11:29 PM

court gave punishment to cheque bounce accused

चैक बाऊंस के मामले में न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर-2 घुमारवीं ऐश्वर्या शर्मा की अदालत ने पंजाब नैशनल बैंक घुमारवीं शाखा की शिकायत पर आरोपी गरजा राम पुत्र बाबू राम निवासी बड्डू पोस्ट ऑफिस दाबला तहसील घुमारवीं को दोषी करार देते हुए 6 माह के कारावास...

घुमारवीं: चैक बाऊंस के मामले में न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर-2 घुमारवीं ऐश्वर्या शर्मा की अदालत ने पंजाब नैशनल बैंक घुमारवीं शाखा की शिकायत पर आरोपी गरजा राम पुत्र बाबू राम निवासी बड्डू पोस्ट ऑफिस दाबला तहसील घुमारवीं को दोषी करार देते हुए 6 माह के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को चैक राशि की दोगुना राशि 4 लाख 27 हजार 990 रुपए बतौर हर्जाना शिकायतकर्ता को देने के आदेश भी दिए हैं। शिकायतकत्र्ता बैंक के अधिवक्ता पवन शर्मा ने बताया कि दोषी ने बैंक से 1 जून, 2012 को 4 लाख 97 हजार रुपए का ऋण लिया था परंतु दोषी उसकी किस्तें समय पर अदा नहीं कर पाया।

23 जून, 2016 को जारी किया था चैक

इस पर उसने देय राशि के भुगतान के रूप में 23 जून, 2016 को 2,13,995 रुपए का चैक बैंक को जारी किया जो पर्याप्त निधि न होने के कारण बाऊंस हो गया, जिस पर बैंक द्वारा आरोपी को नियत समय सीमा में उक्त राशि अदा करने का नोटिस जारी किया गया परंतु आरोपी द्वारा देय राशि का भुगतान न करने पर बैंक द्वारा आरोपी के विरुद्ध नैगोशिएबल इंस्ट्रूमैंट की धारा 138 के तहत न्यायालय में 21 जुलाई, 2016 को शिकायत दर्ज करवाई गई।

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