Edited By Vijay, Updated: 01 Aug, 2018 07:51 PM
सेना में भर्ती करवाने का झांसा देकर एक युवक से पैसे ऐंठने वाले को माननीय अतिरिक्त मुख्य दंडाधिकारी देहरा शीतल वर्मा की अदालत ने आई.पी.सी. धारा 420 के तहत 6 माह का कारावास एवं 10 हजार रुपए जुर्माना एवं धारा 171 के तहत एक माह का कारावास एवं 200 रुपए...
देहरा: सेना में भर्ती करवाने का झांसा देकर एक युवक से पैसे ऐंठने वाले को माननीय अतिरिक्त मुख्य दंडाधिकारी देहरा शीतल वर्मा की अदालत ने आई.पी.सी. धारा 420 के तहत 6 माह का कारावास एवं 10 हजार रुपए जुर्माना एवं धारा 171 के तहत एक माह का कारावास एवं 200 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। सुभाष शर्मा, सहायक जिला न्यायवादी देहरा ने बताया कि 28 मई, 2013 को विपन कुमार पुत्र अमर चंद निवासी हार नैहरनपुखर तहसील देहरा ने पुलिस थाना देहरा में मामला दर्ज करवाते हुए बताया था कि अक्षय पटियाल उर्फ विनोद पटियाल पुत्र मोहिंद्र सिंह निवासी बधवाना तहसील अम्ब जिला ऊना ने उसे फ ौज में भर्ती करवाने के नाम पर 2 लाख 50 हजार रुपए की ठगी की है।
प्रमाण पत्र लेकर की पैसों की मांग
विपन कुमार ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया था कि अक्षय पटियाल ने खुद को फौज में क्लर्क के पद पर कार्यरत बताया था तथा उसे भर्ती करवाने के लिए वह पठानकोट अपने साथ ले गया और वहां पर उससे टी.ए. की खुली भर्ती में दौड़ लगवाई। फि र उसने उसके प्रमाण पत्र लेकर पैसों की मांग की, जिस पर विपन कुमार ने अक्षय पटियाल को 25 हजार रुपए दिए। इतने पैसे में अफ सरों के न मानने की बात कह कर अक्षय पटियाल ने ज्यादा पैसों की मांग की।
5 किस्तों में दिए अढ़ाई लाख रुपए
विपन कुमार ने 5 किस्तों में अक्षय पटियाल को अढ़ाई लाख रुपए की राशि फौज में भर्ती होने के लिए दी। काफ ी दिनों तक ज्वाइनिंग लैटर न मिलने के कारण विपन कुमार ने अक्षय पटियाल के बारे में पता किया तो उसने पाया कि इसका असली नाम विनोद पटियाल है और वह फौज में नौकरी नहीं करता है एवं वह कई लोगों को सेना में भर्ती करवाने का झांसा देकर उनसे पैसे हड़प चुका है। पुलिस में दर्ज शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ देहरा की अदालत में चार्जशीट दायर की गई एवं मंगलवार को आरोपी को सजा सुनाई गई।